आयोजनों में इस्तेमाल होने वाले जानवरों नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी और IGST
15 जुलाई से भारत, ब्रिटेन के साथ अपने व्यापार समझौते (CETA) के तहत आयोजनों में लाए जाने वाले जानवरों पर कस्टम ड्यूटी और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) नहीं वसूलेगा।
इस दायरे में शो, प्रतियोगिताएं, सार्वजनिक कार्यक्रम और पुलिस के प्रदर्शनों में इस्तेमाल होने वाले गाइड डॉग और स्निफर डॉग जैसे जानवर आएंगे।
आयातकों को 110 फीसदी ड्यूटी गारंटी देनी होगी
आयातकों को इसके लिए कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। उन्हें जानवर की कीमत के बराबर का बॉन्ड भरना होगा और ड्यूटी का 110 फीसदी बैंक गारंटी या नकद जमा के तौर पर देना होगा।
हालांकि, अगर आयातक कोई सरकारी या अंतरराष्ट्रीय संस्था है तो उन्हें यह नहीं करना होगा। जितने भी जानवर बाहर से मंगाए जाएंगे, उन्हें 6 महीने के भीतर वापस भेजना होगा।
अगर, केंद्रीय/राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, राजनयिक मिशन या मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय संगठन मंजूरी देते हैं तो यह समय सीमा 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कोई आयातक जानवरों को ज्यादा समय तक अपने पास रखना चाहता है तो उसे पूरी ड्यूटी और ब्याज का भुगतान करना होगा।
कस्टम विभाग की इजाजत के बिना इन जानवरों को आयोजन स्थल से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा।