सरकार ने चीनी आयातकों को हर खेप बेचने के लिए दी 2 महीने की मोहलत
बिज़नेस
भारत ने चीनी आयात के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब जो भी व्यापारी शुल्क-मुक्त कच्ची चीनी मंगाएगा, उसे हर खेप को प्रोसेस करने और बेचने के लिए 2 महीने का वक्त मिलेगा।
यह उस पुराने नियम की जगह लेगा, जिसके तहत चीनी चाहे कभी भी आए, उसे 31 अक्टूबर तक प्रोसेस करके बेचना जरूरी था।
शुल्क-मुक्त चीनी का कोटा तय
शुल्क-मुक्त कच्ची चीनी आयात का कुल कोटा अभी भी 10 लाख मीट्रिक टन ही रखा गया है। भारत में चीनी को प्रोसेस करने और बेचने से जुड़े बाकी सभी नियम पहले जैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं है।
इस नए बदलाव से आयातकों को अपनी चीनी की खेपों को संभालने में काफी मदद मिलेगी और उन्हें आखिरी समय की हड़बड़ी से भी छुटकारा मिलेगा।