
किसी बैंक में फंसा पड़ा है आपका भी पैसा, इस तरह मिलेगा वापस
क्या है खबर?
कई कारणों से किसी का जमा किया हुआ पैसा दावा नहीं किए जाने पर उनके खातों में ही पड़ा रह जाता है, जिसे अनक्लेम्ड राशि कहा जाता है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड राशि बैंक, बीमा पॉलिसी, शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों में फंसी हुई है। अगर, आपकी या आपके किसी रिश्तेदार का पैसा भी कहीं फंसा हुआ है तो आप इस तरह से उसे वापस हासिल कर सकते हैं।
DEA
इस कोष में जमा हो जाती है अनक्लेम्ड राशि
आपके बैंक खाते में 2 साल से ज्यादा और 10 साल तक निष्क्रिय पड़ी धनराशि आमतौर पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) कोष में स्थानांतरित कर दी जाती है। ग्राहक या उनके कानूनी उत्तराधिकारी DEA कोष में स्थानांतरित होने के बाद भी इसका दावा कर सकते हैं। अब वित्तीय संस्थाओं में फंसा हुआ पैसा उसके असली हकदार तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तक 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान शुरू किया है।
खोज
अनक्लेम्ड राशि का ऐसे लगाएं पता
इस अभियान के तहत आप अनक्लेम्ड राशि खोजने के साथ उसे वापस पा सकते हैं। आपको सबसे पहले यह पता लगाने की जरूरत है कि आपके नाम पर कोई अनक्लेम्ड राशि है या नहीं। इसके लिए आप RBI की वेबसाइट या UDGAM पोर्टल पर जाकर जांच सकते हैं। साथ ही भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के SIIP पोर्टल पर बीमा संबंधित रकम देख सकते हैं। SEBI के SCORES पोर्टल पर शेयर और म्यूचुअल फंड की जानकारी मिल जाएगी।
तरीका
ऐसे वापस पा सकते हैं रकम
अगर, आपको यह पता चल जाए कि किसी वित्तीय संस्था में आपका पैसा पड़ा हुआ है तो आप इसे पाने के लिए किसी भी बैंक शाखा में जाएं, भले ही उसमें आपका खाता नहीं हो। इसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों के साथ एक क्लेम फॉर्म भरकर जमा करवा दें। फिर, आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको ब्याज सहित आपका पैसा प्राप्त होगा।