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NPS से रिटायरमेंट से पहले पैसे कैसे निकालें? जानिए इसके नियम और तरीका 
NPS से रिटायरमेंट से पहले भी पैसा निकाला जा सकता है

NPS से रिटायरमेंट से पहले पैसे कैसे निकालें? जानिए इसके नियम और तरीका 

Aug 26, 2025
04:54 pm

क्या है खबर?

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जो सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के लिए चला जा रही है। यह एक लंबी अवधि की निवेश स्कीम है, जो निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन पाने में मदद करती है। इस स्कीम में 60 साल तक निवेश करने की सुविधा है। उसके बाद पेंशन शुरू हो जाती है। आप इससे पहले भी जमा पैसा निकाल सकते हैं। आइये जानते हैं इसका क्या तरीका है।

सरकारी कर्मचारी 

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है नियम?

सरकारी कर्मचारी NPS से समय से पहले पैसा तब ही निकाल सकता है, जब वह इस्तीफा देता है, स्वेच्छा से नौकरी छोड़ देता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है या सरकार द्वारा उसे हटा दिया जाता है। पैसा निकालने का अनुरोध शुरू किए जाने की तारीख को यह राशि 2.50 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है तो पूरी राशि निकाली जा सकती है। अगर, राशि 2.5 लाख से ज्यादा है तो 20 फीसदी ही निकाल सकते हैं।

निजी कर्मचारी 

निजी कर्मचारी कब निकाल सकते हैं पैसा?

निजी क्षेत्र का कर्मचारी अगर स्वेच्छा से अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) बंद करना चाहता है तो समय से पहले निकासी का नियम लागू होता है, बशर्ते कि वह NPS के साथ 5 वर्षों से पंजीकृत हो। अगर, समय से पहले निकासी अनुरोध शुरू किए जाने की तिथि पर यह राशि 2.50 लाख के बराबर या उससे कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ 2.5 लाख से अधिक होने पर 20 फीसदी की निकासी होगी।

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तरीका 

ऐसे निकाल सकते हैं पैसा 

राशि निकालने के लिए NPS पोर्टल पर लॉग-इन करें। इसके बाद 'विड्रॉल रिक्वेस्ट' सेक्शन में जाएं। यहां आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद अनुरोध को सब्मिट कर दें। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की ओर से अनुरोध स्वीकृत किए जाने के बाद पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। बता दें कि 3 साल तक NPS में निवेश करने वाले कर्मचारी 3 बार आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। यह आपके अंशदान की 25 फीसदी होती है।

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