पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक? 31 दिसंबर है अंतिम तिथि
क्या है खबर?
पैन कार्ड हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज है, जो टैक्स भरने से लेकर लोन लेने और बैंकिंग जैसे कामों में उपयोग होता है। अगर यह बंद हो जाए तो आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी नागरिकों को 31 दिसंबर, 2025 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी, 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
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लिंकिंग न करने के नुकसान जानें
अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ, तो व्यक्ति बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट या लोन जैसी सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएगा। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड जारी करना, संपत्ति खरीदना या निवेश करना भी कठिन हो जाएगा। केंद्र सरकार ने यह कदम टैक्स चोरी और नकली पैन कार्ड की समस्या को खत्म करने के लिए उठाया है, ताकि हर व्यक्ति के पास एक ही वैध टैक्स पहचान हो सके।
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आधार-पैन लिंक कैसे करें?
पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने के लिए सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर 'लिंक आधार' विकल्प चुनें और वहां अपना पैन और आधार नंबर ध्यानपूर्वक दर्ज करके 'मेक पेमेंट थ्रू ई-पे टैक्स' पर क्लिक करें। अब आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे डालकर पहचान सत्यापित करें। इसके बाद 'मूव ऑन' बटन दबाएं और अगले चरण पर आगे बढ़ें ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके।
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भुगतान के बाद प्रक्रिया पूरी करें
इसके बाद 'असेसमेंट ईयर' और 'मोड ऑफ पेमेंट' विकल्प चुनकर पेमेंट टाइप में 'अदर रिसीट्स' चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें। अब आपके स्क्रीन पर लिंकिंग शुल्क राशि दिखाई देगी, जिसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से जमा कर सकते हैं। भुगतान पूरा होते ही लिंकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको पोर्टल पर वापस भेज दिया जाएगा। कुछ मिनटों में आपका पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।