
ITR दाखिल करने के बाद जरूरी है ऑनलाइन सत्यापन, जानिए कैसे करें
क्या है खबर?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद उसका ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य है। आप इस चरण को छोड़ देते हैं तो आयकर विभाग आपके रिटर्न को अमान्य मान लेगा और उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। विभाग आपके रिटर्न को ऑनलाइन सत्यापित करने के लिए कई तरीके प्रदान करता है। अब करदाताओं को अब बेंगलुरु स्थित केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (CPC) को एक भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं ITR का ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें।
तरीका
पोर्टल से ऐसे करें सत्यापन
सत्यापन के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ई-वेरिफिकेशन के विकल्प पर क्लिक करें। अपना असेसमेंट ईयर, पैन नंबर और ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर डालें और 'कंटिन्यू' पर टैप करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा उसे दर्ज करें। अगर, 30-120 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो 'ओके' पर क्लिक करें। अगर देरी से कर रहे हैं तो वजह बताएं और शुल्क भुगतान कर प्रक्रिया पूरी करें।
विकल्प
इन तरीकों से भी कर सकते हैं सत्यापन
इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) भी एक तरीका है। इसके लिए अपने बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट से EVC जनरेट करना पड़ेगा, जिसे ATM से भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए भी ITR का ऑनलाइन सत्यापन करा सकते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ही ई-वेरिफिकेशन का काम निपटा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी विभाग इसके लिए 120 दिन का समय देता है।