पैन नंबर से कैसे देखें आयकर रिफंड की स्थिति? जानिए आसान तरीका
क्या है खबर?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद अब करदाताओं को रिफंड का इंतजार है। आयकर विभाग ने अधिकतर रिफंड जारी कर दिए हैं, हालांकि अभी भी कई का अटका हुआ है। ऐसे में कई लोगों को यह पता नहीं है कि उनका रिफंड जमा हुआ है या नहीं, वो अपने पैन नंबर का उपयोग कर ऑनलाइन इसका पता आसानी से लगा सकते हैं। आइये जानते हैं पैन के जरिए रिफंड स्टेटस देखने का क्या तरीका है।
पात्रता
कौन होता है आयकर रिफंड का पात्र?
आयकर रिफंड किसी व्यक्ति की ओर से चुकाया गया अतिरिक्त कर होता है, जिसे आयकर विभाग वापस करता है। आप, तब रिफंड के पात्र होते हैं, जब आपकी ओर से सालभर में चुकाए गए करों (अग्रिम कर, TDS या स्व-मूल्यांकन) की कुल राशि कटौतियों और छूटों के बाद आपकी वास्तविक कर देयता से अधिक हो। रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन के 4-5 सप्ताह में रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसमें देरी होने पर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
तरीका
इस तरह से लगा सकते हैं पता
आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। अपना पैन कार्ड नंबर, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉग-इन करें। ई-फाइल, आयकर रिटर्न और फाइल किए गए रिटर्न देखें विकल्प पर जाएं। सही आकलन वर्ष चुनने के बाद 'व्यू डिटेल' पर क्लिक करें। यहां रिफंड की स्थिति, राशि, भुगतान विधि और जमा की तिथि (भुगतान होने पर) प्रदर्शित होती है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html के रिफंड ट्रैकिंग पेज पर पैन और आकलन वर्ष दर्ज करके भी स्टेटस देख सकते हैं।