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विरासत में मिली संपत्ति बेचने पर बचा सकते हैं टैक्स, ये तरीके अपनाएं 
विरासत में मिली संपत्ति बेचने पर पूंजीगत लाभ कर देना होता है (तस्वीर: फ्रीपिक)

विरासत में मिली संपत्ति बेचने पर बचा सकते हैं टैक्स, ये तरीके अपनाएं 

Aug 26, 2025
03:34 pm

क्या है खबर?

माता-पिता या रिश्तेदार से कोई संपत्ति विरासत में मिलती है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। समस्या तभी उत्पन्न होती है, जब आप इसको बेचने का फैसला करते हैं। विरासत में मिली संपत्ति बेचने पर विक्रय लाभ पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है। आप संपत्ति के मालिक हैं और वह 2 साल से ज्यादा समय से हैं तो यह एक दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर है। आप कुछ तरीकों से इस टैक्स को बचा सकते हैं।

#1

नई संपत्ति खरीदें  

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार,में विरासत में मिली संपत्ति पर लगाए गए पूंजीगत लाभ कर को रोकने तथा उससे छूट देने के लिए कई प्रकार की कटौतियां प्रदान की गई हैं। एक तरीका यह है कि बिक्री से प्राप्त राशि को नए खरीदे गए आवासीय घर में निवेश करके धारा 54 के तहत छूट प्राप्त की जा सकती है। आपको बिक्री के 2 साल के भीतर नया घर खरीदना होगा या 3 साल के भीतर नया घर बनाना होगा।

#2

इन तरीकों से भी मिलेगी छूट

दूसरा तरीका यह है कि अगर, आपने बिक्री से एक साल पहले घर खरीदा है तो छूट का दावा कर सकते हैं। इसके साथ ही धारा 54EC आपको बिक्री के 6 महीने के भीतर अधिसूचित बॉन्ड- NHAI या REC बॉन्ड में पूंजीगत लाभ का निवेश करने देता है। बॉन्ड 5 साल के लिए फ्रीज रहते हैं और अधिकतम निवेश 50 लाख रुपये है। इसके अलावा धारा 54F के तहत गैर-आवासीय संपत्ति बेचकर आवासीय में निवेश कर छूट पा सकते हैं।