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PF खाता हो गया है इनएक्टिव तो नहीं मिलेगा ब्याज, जानिए कैसे करें एक्टिव 
इनएक्टिव PF खाते पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है

PF खाता हो गया है इनएक्टिव तो नहीं मिलेगा ब्याज, जानिए कैसे करें एक्टिव 

Sep 15, 2025
11:18 am

क्या है खबर?

कई बार नौकरी बदलने या लंबे समय तक भविष्य निधि (PF) खाते में योगदान न होने के कारण यह इनएक्टिव हो जाता है। इस पर ध्यान नहीं देना भारी नुकसान कर सकता है। इसकी वजह से खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है और क्लेम या ट्रांसफर में भी दिक्कत आ सकती है। अगर, आपका खाता भी इनएक्टिव है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको इसे एक्टिव करने का तरीका बता रहे हैं।

नियम 

क्या कहते हैं EPFO के नियम?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के अनुसार, किसी PF खाते में लगातार 36 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता (ब्याज क्रेडिट को छोड़कर) तो यह इनएक्टिव माना जा सकता है। ऐसे खाते में ब्याज बंद हो जाता है और क्लेम करने में परेशानी उठानी पड़ती है। नौकरी बदलने के बाद पुराना PF नए खाते में ट्रांसफर नहीं किया या आप लंबे समय तक कार्यरत नहीं रहे और इसमें कोई योगदान नहीं हुआ तो खाता निष्क्रिय हो सकता है।

तरीका 

इस तरह से एक्टिव होगा खाता

बैंक खाता भी लंबे समय तक लेन-देन नहीं करने पर इनएक्टिव हो जाता है, जिसे KYC करने के बाद कुछ पैसे निकालकर एक्टिव किया जा सकता है। ठीक वैसे ही PF खाते को भी एक्टिव किया जा सकता है। इसके लिए खाते की KYC करने की भी आवश्यकता होती है। सबसे पहले EPFO पोर्टल पर जाकर UAN नंबर से लॉग-इन करने के बाद KYC और E-नॉमिनेशन फॉर्म को अपडेट करें। इसके बाद 'ऑनलाइन सर्विसेज' में 'क्लेम' विकल्प पर क्लिक करें।

KYC

KYC में कर सकते हैं बदलाव 

पैसे निकालने के लिए आपको फॉर्म 31,19,10C और 10D में अपने लिए सही फॉर्म का चयन करना है और जितनी राशि निकालना चाहते हैं वह दर्ज करें। इसके बाद सर्विस और बैंक डिटेल को वेरिफाई करना है। आधार के जरिए e-KYC या OTP से वेरिफिकेशन कर सब्मिट करें। अप्रूबल के बाद राशि आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। खाते को इनएक्टिव होने से बचाने के लिए नौकरी बदलते समय पुराने खाते को नए में ट्रांसफर करना सही रहता है।