
घर पर कितनी रख सकते हैं नकदी? जानिए क्या कहते हैं नियम
क्या है खबर?
डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन ने घर पर नकदी रखने की आवश्यकता को कम कर दिया है। इसके बावजूद कई लोग अभी भी लेनदेन के लिए कैश रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सीमा कितनी होती है? आपने कई बार आयकर विभाग की छापामारी के दौरान भारी कैश जब्त किए जाने की खबरें सुनी होंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि घर में कैश रखने की भी कोई सीमा है। आइये जानते हैं कानून क्या कहता है।
सीमा
कितनी होती है कैश रखने की सीमा?
घर में कैश रखने की लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोई सीमा तय नहीं की है। आप चाहे जितनी रकम रख सकते हैं वो गैरकानूनी नहीं है। बस इस पैसे का कोई वैध माध्यम होना चाहिए। अगर, आपने यह साबित कर दिया कि घर में रखा पैसा वेतन, बिजनेस या किसी वैध लेनदेन या बचत से जुटाया गया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। दिक्कतें तब आती हैं, जब आप इसका माध्यम नहीं बता पाते हैं।
नियम
क्या कहते हैं नियम?
आयकर अधिनियम के सेक्शन 68 के अनुसार, बैंक पासबुक और कैशबुक में कोई रकम दर्ज है, लेकिन आप उसका माध्यम नहीं बता पा रहे हैं तो उसे अघोषित आय माना जाएगा। सेक्शन 69 कहता है कि आपके पास कैश या निवेश है, लेकिन उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं तो उसे अघोषित आय माना जाएगा। इसी तरह सेक्शन 69B के तहत आपके पास घोषित आय से अधिक संपत्ति या कैश है तो आप पर टैक्स और पेनाल्टी लगाई जाएगी।
कार्रवाई
क्या हो सकती है कार्रवाई?
आयकर विभाग की छापामारी के दौरान अगर, आपके घर से भारी कैश बरामद हुआ और आप उसका सही हिसाब-किताब नहीं दे पाए तो पूरी रकम अघोषित आय मानी जाएगी। इस स्थिति में आपके ऊपर भारी टैक्स लगाया जा सकता है। जब्त की गई राशि का 78 फीसदी तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इतना ही नहीं अगर, विभाग को टैक्स चोरी का संदेह हुआ तो आपके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है।