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आधार कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं अपनी कोई जानकारी?
आधार कार्ड में सीमित बार बदल सकते हैं जानकारी

आधार कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं अपनी कोई जानकारी?

Jan 16, 2026
10:09 am

क्या है खबर?

आधार कार्ड में कोई गलती है या निजी जानकारी बदल गई है, तो उसे अपडेट करना जरूरी हो जाता है। UIDAI के नियमों के अनुसार, आधार धारकों को अपनी जानकारी सही रखने की अनुमति है। आधार एनरोलमेंट और अपडेट नियम, 2016 के तहत हर व्यक्ति को नाम, पता जैसी डिटेल्स सुधारने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा, एनरोलमेंट की तारीख से हर 10 साल में कम से कम एक बार डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सुविधा भी दी गई है।

#1

कौन-कौन सी जानकारी बदली जा सकती है?

आपके आधार कार्ड की जानकारी दो हिस्सों (डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक) में बंटी होती है। डेमोग्राफिक जानकारी में नाम, पता, जन्मतिथि, उम्र, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और रिश्ते की पूरी जानकारी शामिल होती है। बायोमेट्रिक जानकारी की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट, आंखों की पुतली का स्कैन और फोटो आती है। डेमोग्राफिक जानकारी ज्यादातर ऑनलाइन बदली जा सकती है, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना जरूरी होता है।

#2

कितनी बार बदलाव और कितना चार्ज लगेगा? 

UIDAI ने आधार डिटेल्स बदलने की सीमा तय की है। नाम दो बार, जेंडर और जन्मतिथि एक-एक बार बदली जा सकती है, जबकि पता कई बार अपडेट किया जा सकता है। डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 75 रुपये और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये चार्ज है। बच्चों के कुछ आयु वर्ग के लिए बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त रखा गया है। डॉक्यूमेंट अपडेट ऑनलाइन तय तारीख तक बिना शुल्क के किया जा सकता है।

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#3

आधार डिटेल्स ऑनलाइन कैसे अपडेट करें? 

आधार की जानकारी ऑनलाइन बदलने के लिए सबसे पहले मायआधार पोर्टल पर जाना होता है। वहां आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP से लॉग-इन करें। इसके बाद "डॉक्यूमेंट अपडेट" विकल्प चुनें, अपनी मौजूदा जानकारी जांचें और सही प्रमाण अपलोड करें। प्रक्रिया पूरी करने के बाद भुगतान करें। ध्यान रखें कि ऑनलाइन अपडेट के लिए मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना जरूरी है, नहीं तो एनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ेगा।

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