हरियाणा में विधवा महिलाओं को मिल रही 2,250 रुपये महीना पेंशन, ऐसे करें आवेदन
सरकार की तरफ से हर वर्ग के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। इन्हीं सरकारी योजनाओं में से एक विधवा पेंशन योजना है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है। जिससे वह अपने घर का पालन पोषण कर सकें। यह योजना देश के सभी राज्यों में संचालित है, लेकिन मिलने वाली राशि अलग-अलग होती है। आइए जानें हरियाणा में इस योजना के लिए कैसे आवेदन करें।
योजना का लाभ लेने के लिए क्या है पात्रता?
देश में रहने वाली वे विधवा महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे आती हैं। अगर विधवा महिला सरकार की तरफ से चलाई जा रही दूसरी योजना का लाभ लेती हैं तो वे विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। इस योजना का लाभ लेने के किए कम से कम उम्र 18 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए। इसके अलावा घर की वार्षिक आय दो लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत
विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिला के पास आधार कार्ड होना चाहिए। पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र (परिवार की सालाना आय के आधार पर) आयु प्रमाण पत्र बैंक अकाउंट की पासबुक (बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी) मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो अगर पति की मृत्यु के बाद आवेदनकर्ता ने पुनर्विवाह किया है, तो उसे इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
इस तरह करें आवेदन
सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकार वेबसाइट www.hrylabour.gov.in जाएं। यहां पर यूजर ID के जरिए लॉगइन करें। अब नए पेज पर विधवा पेंशन का विकल्प पर क्लिक करें। यहां पर आपको योजना के लाभ के लिए 'अप्लाई नाऊ' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अगली स्क्रीन पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म पर सभी जानकारी देकर भर दें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट करना होगा । इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
सभी राज्यों में मिलती है अलग-अलग पेंशन
हरियाणा सरकार की तरफ विधवा महिलाओं को 2,250 रुपये हर महीने पेंशन दी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह राशि 300 रुपये प्रति महीने मिलती है। इसके अलावा दूसरे राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना में 900 रुपये प्रति महीना, राजस्थान विधवा पेंशन योजना में 750 रुपये प्रति महीना, दिल्ली विधवा पेंशन योजना में प्रति तिमाही 2,500 रुपये, गुजरात विधवा पेंशन योजना के तहत 1,250 रुपये हर महीने मिलते हैं।