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GST 2.0: क्या पेट्रोल, डीजल और शराब आज से सस्ते हो रहे हैं?
GST में हुए बदलाव आज (22 सितंबर) से लागू हो गए हैं (तस्वीर: पिक्साबे)

GST 2.0: क्या पेट्रोल, डीजल और शराब आज से सस्ते हो रहे हैं?

Sep 22, 2025
02:43 pm

क्या है खबर?

GST में हुए बदलाव आज (22 सितंबर) से लागू हो गए हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं GST परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरें घटाने का फैसला किया। अब पुराने 4 स्लैब की जगह केवल 2 स्लैब (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) रहेंगे, जिससे कम से कम 375 वस्तुओं की कीमतें घटेंगी। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों के हाथ में अधिक नकदी रहेगी।

पेट्रोल 

पेट्रोल और डीजल पर असर नहीं  

GST दरें कई वस्तुओं पर कम की गई हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल कीमतों पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये ईंधन अब भी GST के दायरे में नहीं आते हैं। कीमतें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों पर निर्भर करती हैं। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लगाती है, जबकि राज्यों में वैट अलग-अलग होता है। इसलिए अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग रहेंगी और आम उपभोक्ताओं को कोई तत्काल राहत नहीं मिलेगी।

शराब 

शराब की कीमतों पर भी असर नहीं  

GST सुधारों से शराब की कीमतें भी सस्ती नहीं होंगी। शराब पर कर लगाने का अधिकार राज्यों के पास है और वे वैट के जरिए राजस्व इकट्ठा करते हैं। यह राजस्व उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य सरकारें इसे GST में शामिल नहीं कर रही हैं। अगर कोई राज्य वैट घटाता है, तो शराब सस्ती हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। विभिन्न राज्यों में शराब की कीमतें अलग-अलग रहेंगी।

अन्य

नई स्लैब और विशेष वस्तुएं

GST सुधारों में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब वाली अधिकांश वस्तुएं अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्लैब में आ गई हैं। तंबाकू, सिगरेट, लग्जरी कारों जैसी कुछ विशेष वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत स्लैब रखा गया है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों के लिए रोजमर्रा की चीजें सस्ती करना है और महंगी वस्तुओं पर कर अधिक रखना है। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से उपभोक्ताओं के हाथ में अधिक पैसा बचेगा और त्योहारी मौकों पर खरीदारी बढ़ेगी।