
प्ले स्टोर पर NCLAT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची गूगल, क्या है मामला?
क्या है खबर?
गूगल ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में NCLAT ने CCI के गूगल के खिलाफ दिए गए आदेश को आंशिक रूप से सही माना था। गूगल ने 21 जुलाई को यह याचिका दायर की और NCLAT के मई, 2025 के फैसले को भी चुनौती दी, जिसमें 2 डाटा से जुड़े निर्देशों को फिर से लागू किया गया था।
मामला
गूगल पर क्यों हुआ था मामला दर्ज?
यह मामला अल्फाबेट बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का है। CCI ने 2020 में गूगल की प्ले स्टोर बिलिंग प्रणाली की जांच शुरू की थी। 2022 में CCI ने पाया कि गूगल ने GPBS का इस्तेमाल बढ़ावा देकर बाजार में अपना दबदबा कायम रखा और यूट्यूब जैसी अपनी कंपनियों को शुल्क से छूट दी। इसके चलते गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा और कई प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियां रोकने को कहा गया।
अन्य
NCLAT ने क्या कहा था और आगे क्या?
मार्च, 2025 में NCLAT ने CCI के कुछ आरोप सही मानते हुए कहा कि गूगल ने अपने गूगल पे ऐप को बढ़ावा देने और डेवलपर्स पर शर्तें थोपने के लिए अपनी स्थिति का गलत फायदा उठाया। हालांकि, GPBS की कम हिस्सेदारी के कारण जुर्माना घटाकर 216.69 करोड़ रुपये कर दिया गया। मई में फिर 2 अहम निर्देश बहाल किए गए, जिसमें गूगल को डाटा नीतियों का खुलासा करना और GPBS के फायदे हटाना शामिल है।