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EPF के पैसे का किया गलत इस्तेमाल, तो हो सकती है वसूली 
EPF के पैसे का गलत इस्तेमाल करने पर वसूली हो सकती है

EPF के पैसे का किया गलत इस्तेमाल, तो हो सकती है वसूली 

Sep 23, 2025
05:55 pm

क्या है खबर?

अगर, आप कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के पैसे का उपयोग लग्जरी सामान खरीदने या घूमने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ​​ने ऐसे EPF खाताधारकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। संगठन ने एक्स पोस्ट में कहा है कि EPF राशि का गलत इस्तेमाल करने पर खाताधारक से EPF स्कीम, 1952 के तहत रिकवरी हो सकती है।

चेतावनी 

EPFO ने क्या कहा?

EPFO ने अपनी पोस्ट में लिखा है, "अपने भविष्य की रक्षा करें, PF का इस्तेमाल सिर्फ सही जरूरतों के लिए करें। आपका PF आपकी जिंदगी भर का सुरक्षा कवच है!" इसमें आगे लिखा है, "EPF अग्रिम का उपयोग केवल EPF स्कीम, 1952 के तहत निर्धारित विवाह, शिक्षा, बीमारी, आवास जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।" इसके अलावा राशि का दुरुपयोग करने का पता चलने के बाद भविष्य में PF का पैसा निकालने में भी परेशानी आ सकती है।

नियम 

क्या कहते हैं नियम?

EPF स्कीम, 1952 के अनुसार, कोई सदस्य आवास, फ्लैट खरीदने या निर्माण करने या कोई भूखंड खरीदने का दावा कर PF का पैसा निकालता है। बाद में उस धन का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है तो EPFO को राशि वसूलने का अधिकार है। EPF स्कीम, 1952, 68B(11) नियम के मुताबिक, उक्त निकासी की मंजूरी की तारीख से 3 वर्ष के भीतर या पूरी वसूली होने तक उस पर दंडात्मक ब्याज लिया जा सकता है।