
EPFO नियम: क्या PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं आप?
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए आंशिक निकासी नियमों में बड़े सुधार किए हैं। अब करोड़ों कर्मचारी पात्र भविष्य निधि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 13 अक्टूबर को केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में निकासी को सरल और उदार बनाने को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को बिना पेंशन या सेवानिवृत्ति बचत प्रभावित किए पूरा करना है।
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क्या सच में निकाल पाएंगे 100 प्रतिशत PF?
अब EPF सदस्य अपने भविष्य निधि में मौजूद पात्र राशि का पूरा हिस्सा (100 प्रतिशत) निकाल सकते हैं, लेकिन अकाउंट में हमेशा 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष राशि रखनी होगी। शिक्षा के लिए अब 10 बार और विवाह के लिए 5 बार पैसा निकालने की सुविधा है। इसके अलावा, न्यूनतम सेवा अवधि केवल 12 महीने रखी गई है। यह बदलाव तुरंत पैसे की जरूरत पूरी करने में मदद करेगा और सदस्यों के लिए आसान और सुविधाजनक होगा।
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न्यूनतम राशि कब निकाल सकते हैं?
विशेष परिस्थितियों में अब पैसा निकालने के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। अगर बेरोजगारी जैसी स्थिति 2 महीने तक रहती है, तो सदस्य अकाउंट में बचे हुए 25 प्रतिशत राशि भी निकाल सकता है। इस बचे हुए पैसे पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि लाभ मिलेगा। इससे भविष्य निधि सुरक्षित रहती है और लंबी अवधि में इसका मूल्य बढ़ता है। इसका फायदा यह है कि सदस्य को अच्छा रिटर्न और वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
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किसी भी कागज की जरूरत खत्म
इस नए नियम में सबसे खास बात यह है कि अब सदस्य बिना कोई वजह बताए भी किसी भी परिस्थिति में पैसा निकाल सकते हैं। पहले कारण बताना जरूरी था, जैसे नौकरी छूटना, प्राकृतिक आपदा या बीमारी। अब निकासी का तरीका बहुत आसान और लचीला हो गया है। किसी भी कागज की जरूरत नहीं है और पैसे का दावा अपने आप पूरा हो जाएगा, जिससे समय और मेहनत दोनों बचती है।