अनिल अंबानी को ED ने फिर भेजा नोटिस, कर्ज धोखाधड़ी मामले में 14 नवंबर को बुलाया
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर उद्योगपति अनिल अंबानी को कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस भेजकर तलब किया है। केंद्रीय एजेंसी ने अनिल को 14 नवंबर को कार्यालय में बुलाया है। यह दूसरी बार है, जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले उनको अगस्त में बुलाया गया था। एजेंसी उनके समूह की कंपनियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सहित कई बैंकों से लिए कर्ज और उससे जुड़े वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी लेगी।
जांच
7,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क
कुछ दिन पहले एजेंसी ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच में 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। इसमें मुंबई के पाली हिल स्थित एक पारिवारिक आवास, दिल्ली स्थित रिलायंस सेंटर और कम से कम 8 शहरों में स्थित 3,084 करोड़ रुपये लागत की 40 संपत्तियां भी शामिल हैं। कार्रवाई से पहले ED की ओर से 31 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत आदेश जारी किया गया था।
मामले
अनिल के खिलाफ दर्ज हैं कुल 4 मामले
अनिल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 4 मामले दर्ज हैं। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड समेत समूह की अन्य कंपनियों ने बैंकों से 12,524 करोड़ रुपये का लोन लिया था। इसमें से 6,931 करोड़ रुपये का लोन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) घोषित हो गया। ये राशि रिलायंस समूह की अन्य कंपनियों को वापस भेज दी गई। SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यस बैंक से मिले लोन में अनियमितता मिली है। उनको बैंकों ने फ्रॉड घोषित किया है।