CBI ने सुभाष चंद्रा और 3 अन्य के खिलाफ दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और 3 अन्य के खिलाफ 1,322 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
आरोप है कि यह धोखाधड़ी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी है।
CBI ने यह कार्रवाई तब की है, जब चंद्रा ने अपने निजी दिवालियापन मामले को देखने के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) बेंच पर 3 दिन पहले आपत्ति जताई थी।
दिवालियापन प्रक्रिया पर लगाई रोक
NCLT ने हाल ही में चंद्रा की कर्ज चुकाने की योजना को रोक दिया है क्योंकि न्यायाधिकरण के सदस्यों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पाई थी।
इसके साथ ही, NCLT ने उन्हें अपनी कोई भी संपत्ति बेचने या ट्रांसफर करने से भी मना किया है। दरअसल, चंद्रा ने अपने व्यक्तिगत दिवालियापन मामले की सुनवाई के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय NCLT बेंच के गठन का भी विरोध किया था।