
क्या समय से पहले निकाल सकते हैं PPF का पैसा? जानिए क्या कहते हैं नियम
क्या है खबर?
कई लोगों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) दीर्घकालिक बचत के सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक है। यह न केवल सुरक्षित रिटर्न विकल्प के साथ टैक्स में भी बचत का लाभ देता है। इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक 7.1 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर मिल रही है। इसे 15 साल के निवेश के रूप में डिजाइन किया गया है, लेकिन क्या परिपक्वता से पहले पैसा निकाल सकते हैं? आइये जानते हैं पहले पैसे निकाले के क्या नियम हैं।
निकासी
क्या है निकासी का पूरा नियम?
PPF में 15 साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होती है। इसका मतलब है कि आप इस अवधि के समाप्त होने से पहले अकाउंट बंद नहीं कर सकते और पूरी राशि नहीं निकाल सकते। यह आपको कुछ परिस्थितियों में पैसा निकालने की सुविधा देता है। खाते के 6 साल पूरे होने पर आंशिक निकासी की अनुमति होती है। 7वें वित्तीय वर्ष से खाताधारक जरूरत पड़ने पर अपनी बचत का एक हिस्सा निकालना शुरू कर सकते हैं।
राशि
कितनी राशि निकाल पाएंगे?
प्रोविडेंट फंड से निकासी सीमित है, ताकि अकाउंट की शेष राशि बढ़ती रहे। आप चौथे वर्ष के अंत में शेष राशि का आधा या निकासी से पहले वर्ष के अंत में शेष राशि के आधे में से जो भी कम होती है। अकाउंट को समय से पहले बंद करने का भी प्रावधान है। यह 5 साल बाद और विशेष परिस्थितियों (गंभीर बीमारी के इलाज या बच्चों की उच्च शिक्षा) में ही संभव है, लेकिन 1 फीसदी ब्याज कम मिलेगा।
विस्तार
मैच्योरिटी के बाद रहते हैं ये विकल्प
15 साल की लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद आप पूरी राशि निकालने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आपके पास नए योगदान के साथ या बिना योगदान अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाने का विकल्प भी है। कई निवेशक इस विस्तार को इसलिए चुनते हैं, क्योंकि पैसा सुरक्षित और कर-मुक्त ब्याज अर्जित करता रहता है। अगर आपको पैसों की जरूरत है, लेकिन बचत निकालना नहीं चाहते, तो आप PPF बैलेंस पर लोन भी ले सकते हैं।