क्या बिना डीमैट अकाउंट के गिफ्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड? जानिए इसका तरीका
क्या है खबर?
कई निवेशक म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डीमैट के बजाय स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट (SoA) फॉर्मेट में रखते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे ट्रांसफर या गिफ्ट किया जाए। अक्सर लोग अपने सगे-संबंधियों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल होता है कि क्या यह बिना डिमैट अकाउंट के संभव है? तो हम बता दें कि ऐसा कर सकते हैं। आइये जानते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कैसे उपहार में दिया जाए।
तरीका
ऐसे गिफ्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड
बिना डिमैट अकाउंट के म्यूचुअल फंड यूनिट्स को अपने परिवार वालों को गिफ्ट करने की प्रक्रिया को नॉन-डीमैट ट्रांसफर कहा जाता है, जो सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (RTA) के जरिए किया जाता है। निवेशक को ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म या लिखित आवेदन AMC या RTA को देना होता है। इसमें फोलियो नंबर, स्कीम का नाम, ट्रांसफर की जाने वाली यूनिट्स की संख्या और रिसीवर की जानकारी- पैन नंबर, KYC और बैंक डिटेल्स देनी होती हैं।
टैक्स
गिफ्ट पर लागू होती हैं टैक्स शर्तें
कुछ मामलों में AMC दोनों पार्टी से फिजिकल वेरिफिकेशन या दस्तावेज मांग सकती है। ट्रांसफर अप्रूव होने के बाद यूनिट्स रिसीवर के फोलियो में जुड़ जाती हैं और दोनों को इसकी कंफर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में मिलती है। यह कानूनी तौर पर मान्य है, लेकिन टैक्स के कुछ नियम लागू होते हैं। परिवार के सदस्यों को दिए गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन रिसीवर रिश्तेदार नहीं और रकम 50,000 रुपये से ज्यादा है तो टैक्स देना होगा।