इलेक्ट्रिक स्कूटर के नाम पर युलु और काइनेटिक ग्रीन में बड़ा विवाद, मामला कोर्ट में पहुंचा
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता युलु बाइक्स ने जुलु नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करने पर काइनेटिक ग्रीन के खिलाफ एतराज जताया है। ट्रेडमार्क का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए युलु ने काइनेटिक ग्रीन के खिलाफ सिविल और सत्र न्यायालय में मामला दायर किया था। युलु बाइक्स का तर्क है कि काइनेटिक द्वारा रखा गया नाम उनके ब्रांड से काफी मिलता-जुलता है और ग्राहकों के बीच भ्रम पैदा कर सकता है। यह कानूनी लड़ाई जनवरी के अंत में शुरू हुई थी।
कोर्ट ने मामले में दिया यह आदेश
इस मामले में अब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिया। इसके तहत कोर्ट ने काइनेटिक ग्रीन को ट्रेडमार्क युलु और इसके साथ अन्य शब्द जोड़ने या समान या भ्रामक रूप से समान किसी भी चिह्न के साथ उपयोग, बिक्री और विज्ञापन करने से रोक दिया गया। न्यायालय के स्टे के बाद काइनेटिक ग्रीन ने अपील दायर की है कि स्टे की तारीख आगे बढ़ाने और अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति मांगी है।
काइनेटिक ग्रीन ने कही यह बात
ऑटोकार प्रोफेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, काइनेटिक ग्रीन ने कहा, "हमने 26 सितंबर, 2022 को 'काइनेटिक ग्रीन ज़ुलु' और 'ज़ुलु' नाम ट्रेडमार्क पंजीकृत करा लिया था। कंपनी का कहना है कि हम इस आदेश से आश्चर्यचकित हैं, लेकिन मामला न्यायालय में विचारधीन होने के कारण इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इस मामले में निचली अदालत ने स्टे के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील की गई थी।