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कब आप बिना टोल टैक्स दिए टोल पार कर सकते हैं? 
टोल प्लाजा पर 10 सेकेंड से ज्यादा समय लगने पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है (तस्वीर: एक्स/@NHAI_Official)

कब आप बिना टोल टैक्स दिए टोल पार कर सकते हैं? 

Sep 07, 2023
10:35 am

क्या है खबर?

देश में गाड़ी से यात्रा करते समय ज्यादातर सड़कों पर टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। इसके लिए गाड़ियां टोल प्लाजा पर रुकती हैं। जब से टैक्स के लिए फास्टैग अनिवार्य हुआ है, तब से टोल पर वेटिंग टाइम घट गया है। टोल टैक्स का भुगतान किए बिना आप टोल को पार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आप बिना टैक्स चुकाए भी टोल पार कर सकते हैं। आइये जानते हैं कब आपको टैक्स भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

निर्देश 

10 सेकेंड से ज्यादा समय लगे तो बिना टैक्स दिए पार करें प्लाजा 

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के निर्देशों के अनुसार, टोल प्लाजा पर हर एक वाहन के लिए 10 सेकेंड से अधिक सर्विस टाइम नहीं होना चाहिए। यह टैक्स वसूल करके गाड़ी को टोल बूथ से आगे जाने में लगने वाला समय है। अगर इससे ज्यादा समय लगता है तो आप बिना टैक्स भरे टोल को पार कर सकते हैं। टोल बूथ के सामने गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से अधिक होने पर भी टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है।

फास्टैग मशीन 

फास्टैग मशीन खराब होने पर भी नहीं चुकाना होगा टैक्स 

टोल टैक्स का भुगतान करते वक्त फास्टैग स्कैन मशीन के खराब होने की स्थिति में भी आपको टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को टैक्स नहीं देने की सुविधा दी गई। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के जज और केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे पदों पर काम कर रहे नागरिकों को टैक्स दिए बिना टोल को पार कर सकते हैं।