फास्टैग के लिए हर 3 साल में कराना होगा KYV, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया
क्या है खबर?
अगर, आप फास्टैग के साथ हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको 'नो युअर व्हीकल' (KYV) प्रक्रिया पूरी कराना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। इसे ट्रक जैसी कई बड़े वाहनों में टोल टैक्स बचाने के चक्कर में छोटे वाहनों के फास्टैग का इस्तेमाल रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ शुरू किया था। आइये जानते हैं KYV कराने का क्या तरीका है।
तरीका
क्या है KYV की पूरी प्रक्रिया?
KYV कराने के लिए फास्टैग और नंबर प्लेट नंबर नजर आने वाला फंट और पहिए के साथ साइड फोटो लें। इसके साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) स्कैन कर फास्टैग पोर्टल या बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और OTP डालकर लॉग-इन करना होगा। 'माय प्रा्ेफाइल' वाले सेक्शन में 'KYC' टैब में जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपलोड जानकारी बैंक वाहन डाटाबेस से वेरिफाई करेगा। जानकारी गलत पाई गई तो KYV पूरा नहीं होगा।
बदलाव
NHAI ने बदले KYV के नियम
NHAI के नए नियमों के अनुसार, आपको हर 3 साल में अपना KYV वेरिफाई करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गाड़ी से संबंधित सारी जानकारियां अपडेटेड है और फास्टैग का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक ही मोबाइल नंबर पर कई वाहन रजिस्टर्ड है तो ऐसे मामले में यूजर जिस गाड़ी का KYV पूरा कराना चाहता है उसे सिलेक्ट कर सकता है। किसी भी परेशानी के लिए आप राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क कर सकते हैं।