PUC प्रमाण पत्र न होने पर लगता है जुर्माना, ऐसे करवाएं जारी
क्या है खबर?
सड़क पर वाहन चलाते समय आपके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) होना अनिवार्य है।
वाहनों की जांच के समय यातायात पुलिस अधिकारी आपसे यह प्रमाणपत्र मांग सकता है। अगर आप इसे पेश नहीं कर पाए तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
नई कार और बाइक के लिए यह 1 साल के लिए वैध होता है। बाद में इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। आइये जानते हैं आप किस तरह से PUC प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं।
ऑफलाइन तरीका
अधिकृत परीक्षण केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं PUC
वाहन के लिए PUC 2 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से इसे हासिल करने के लिए आपको सरकार की ओर से अधिकृत निकटतम उत्सर्जन परीक्षण केंद्र पर जाना होगा। ये आपको पेट्रोल पंपो पर मिल जाएंगे।
यहां उत्सर्जन मापने के लिए एक तकनीशियन आपके वाहन के एग्जॉस्ट से एक उपकरण जोड़ेगा। यदि आपके वाहन का उत्सर्जन सीमा के भीतर है तो आपको उत्सर्जन स्तर, परीक्षण तिथि और अगली नियत तारीख के साथ यह मिल जाएगा।
ऑनलाइन
परिवहन विभाग की वेबसाइट से करें डाउनलोड
ऑनलाइन तरीके से इसे हासिल करने के लिए आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
मेन्यू बार में 'PUC सर्टिफिकेट' विकल्प पर क्लिक करें और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस संख्या और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें।
इसके बाद 'PUC विवरण' बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने एक नए पेज खुलेगा, जहां PUC प्रमाणपत्र विवरण प्रदर्शित होगा।
आप यहां से PUC सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तभी मिलेगा, जब आपका इससे पहले का सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं हुआ है।