एयरबैग नहीं खुला तो ग्राहक को आई चोट, अब टोयोटा को देनी होगी नई गाड़ी
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने एक मामले में कार निर्माता टोयोटा को पीड़ित व्यक्ति को नई टोयोटा इनोवा कार देने या 9 फीसदी ब्याज के साथ 32.07 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। 12 साल पहले एक दुर्घटना के दौरान पीड़ित की टोयोटा इनोवा कार का अगला एयरबैग नहीं खुला था। सुनवाई के दौरान आयोग ने इसे कार की खराबी मानते हुए टोयोटा और डीलर नंदी टोयोटा मोटर वर्ल्ड को नई कार देने के निर्देश दिया है।
यह था पूरा मामला
आंध्र प्रदेश के सुनील रेड्डी ने 11 मार्च, 2011 को टोयोटा इनोवा VX डीजल 7-सीटर मॉडल खरीदा था, जो 16 अगस्त, 2011 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रेड्डी ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के दौरान एयरबैग खुलने में विफल रहे। वाहन के अगले हिस्से को गंभीर क्षति हुई और सभी सवारों को चोटें आईं। दुर्घटना के बाद रेड्डी कार को बेंगलुरु में नंदी टोयोटा मोटर वर्ल्ड के सर्विस सेंटर ले गए, जहां उन्हें बताए बिना मरम्मत कर दी गई।
टोयोटा की अपील को आयोग ने किया खारिज
जब कंपनी ने गलती मानने और मुआवजा देने से इनकार कर दिया तो रेड्डी ने कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम में गुहार लगाई। कई सुनवाई के बाद जिला फोरम ने 27 नवंबर, 2014 को रेड्डी के पक्ष में एक आदेश पारित किया। टोयोटा ने आदेश को चुनौती देते हुए NCDRC अपील दायर की थी। हालांकि, अपील खारिज करते हुए आयोग ने जिला फोरम के आदेश को बरकरार रखा।