NCLT ने सुजुकी मोटर गुजरात और मारुति सुजुकी इंडिया के विलय को दी मंजूरी
क्या है खबर?
सुजुकी मोटर गुजरात (SMG) को मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) में विलय को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने मंजूरी दे दी है। स्वीकृत योजना के तहत SMG को हस्तांतरित कंपनी के रूप में MSI में समाहित कर लिया जाएगा, जिसकी प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2025 निर्धारित की गई है। विलय के प्रभावी होने के बाद सुजुकी मोटर गुजरात बिना किसी अलग समापन प्रक्रिया के विघटित हो जाएगी। इसमें संबंधित अधिकारियों को अपना GSTN और पैन पंजीकरण सौंपना भी शामिल है।
आदेश
पीठ ने क्यों दी प्रस्ताव को मंजूरी?
नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत विलय को मंजूरी देते हुए यह आदेश जारी किया। न्यायाधिकरण ने कहा कि इस प्रस्ताव को शेयरधारकों और लेनदारों का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा आयकर विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), BSE और NSE सहित वैधानिक प्राधिकरणों ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। पीठ ने कहा कि योजना को मंजूरी देने में कोई बाधा नहीं है।
फायदा
विलय से क्या होगा फायदा?
इस विलय को लेकर मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटर गुजरात ने कहा कि इससे परिचालन दक्षता में सुधार होगा, प्रशासनिक दोहराव कम होगा और व्यावसायिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी। विनिर्माण संसाधनों और प्रबंधकीय क्षमताओं को एक यूनिट के अंतर्गत समेकित करके कंपनियों को बेहतर उत्पादन प्रदर्शन, सुविधाओं का बेहतर उपयोग और निर्णय लेने की गति में वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा SMG के सभी वर्तमान कर्मचारी विलय की प्रभावी तिथि से MSI के कर्मचारी बन जाएंगे।