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क्या चेकिंग में मान्य होता है डिजिलॉकर का ड्राइविंग लाइसेंस? जानिए क्या कहते हैं नियम
डिजिलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस को सेव कर रखा जा सकता है

क्या चेकिंग में मान्य होता है डिजिलॉकर का ड्राइविंग लाइसेंस? जानिए क्या कहते हैं नियम

Jun 07, 2026
10:57 am

क्या है खबर?

वर्तमान के डिजिटल दौर में जब सारे काम मोबाइल से हो रहे हैं। ज्यादातर दस्तावेज इसी में डिजिटल रूप से सेव करके रखते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि क्या डिजिलॉकर में दिखाया गया ड्राइविंग लाइसेंस (DL) वैध होता है और क्या ट्रैफिक पुलिस की जांच के दौरान डिजिटल कॉपी दिखाने से आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा? आइये जानते हैं डिजिलॉकर में रखे लाइसेंस की मान्यता को लेकर नियम क्या कहते हैं।

नियम 

क्या कहते हैं नियम?

डिजिलॉकर में सेव DL पूरी तरह से कानूनी है। गाड़ी चलाते समय अपने साथ हमेशा असली प्लास्टिक कार्ड या फिजिकल लाइसेंस रखने की मजबूरी नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इसके संबंध में निर्देश जारे किए हैं। IT अधिनियम, 2000 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत डिजिलॉकर या एमपरिवहन पर उपलब्ध डिजिटल दस्तावेजों का असली दस्तावेजों के बराबर दर्जा दिया गया है। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस इसे मानने से इनकार नहीं कर सकती है।

पाबंदी 

मान्यता को लेकर क्या है पाबंदी?

कई लोग अपने लाइसेंस की फोटो खींचकर गैलरी में रख लेते हैं या डिजिलॉकर का स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर यह मान्य नहीं है। कानूनी तौर पर केवल एमपरिवहन या डिजिलॉकर ऐप में लॉग-इन करके दिखाए गए लाइव दस्तावेज ही सही माने जाते हैं। इनके स्क्रीनशॉट या फोटोकॉपी स्वीकार नहीं किए जाते। अगर, आपका मूल लाइसेंस एक्यपायर हो चुका है तो डिजिलॉकर में भी वह अमान्य माना जाएगा।

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