खो गया है वाहन का RC? इन आसान तरीकों से बनवाएं डुप्लीकेट कॉपी
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) किसी भी वाहन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे हर चालक को ड्राइव करते समय अपने साथ रखना चाहिए। ऐसे में क्या करें जब आपकी RC कॉपी खो जाए? वैसे तो बहुत से राज्य डिजिलॉकर और m-परिवहन जैसे मोबाइल ऐप्स पर दिखाई गई ई-कॉपी को वैध मान रहे है, लेकिन इन ऐप्स में भी दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए RC की फिजिकल कॉपी तो चाहिए ही होगी। इसलिए हम आपको इसके उपाय बता रहे हैं।
कैसे करें डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन?
डुप्लीकेट RC प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करनी होगी, जहां इसके लिए एक चालान दिया जाएगा। इसके लिए आप सड़क और परिवहन मंत्रालय के ऑनलाइन साइट parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भी एक प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। गुम हुए RC के चालान के लिए आपको पुलिस अधिकारियों को बुनियादी विवरण जैसे- गाड़ी के मालिक का नाम, पता, गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी से जुड़ी जानकारी आदि देनी पड़ती है।
कॉपी प्राप्त करने के लिए इन दस्तावेजों के पड़ेगी जरूरत
डुप्लीकेट RC की ऑफलाइन कॉपी आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से मिलेगी। यह आपको कॉपी लेने से पहले कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे। इसमें फॉर्म 26, FIR की कॉपी, पॉल्यूशन कंट्रोल (PUC) की कॉपी, वाहन की चेसिस छाप, ID और एड्रेस प्रूफ और अगर वाहन का इंश्योरेंस किया गया था तो बैंक से NOC कॉपी शामिल है। इसके अलावा एक एफिडेविट भी देना होगा, जिसमें RC कॉपी के गुम होने की बात कही गई हो।
इन मामलों में भी कर सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त
RC कॉपी के गुम होने के अलावा ऐसी बहुत सी स्थिति है जहां आपको डुप्लीकेट RC की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में अगर आपके RC की चिप टूट गई या गायब है, आपके मूल RC में गलत विवरण है, मूल RC में दी गई जानकारी वाहन चेक में दी गई जानकारी से अलग है, चेसिस नंबर पढ़ने योग्य नहीं है या RC चोरी हो गया है, इन सभी मामलों में आप डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कितना पड़ेगा खर्च?
डुप्लीकेट RC कॉपी लेने के लिए आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा जो कि 500 रुपये से कम है। यह राज्यों के आधार पर अलग हो सकती है। नई RC के जनरेट होते ही इसे आपके दिए हुए पते पर भेज दिया जाता है।