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अमेरिकी कोर्ट ने खालिस्तानी पन्नू की हत्या की साजिश में सजा की सुनवाई टाली
अमेरिकी कोर्ट ने खालिस्तानी पन्नू की हत्या की साजिश में सजा की सुनवाई टाली

अमेरिकी कोर्ट ने खालिस्तानी पन्नू की हत्या की साजिश में सजा की सुनवाई टाली

लेखन गजेंद्र
Aug 12, 2026
11:55 am

क्या है खबर?

अमेरिका की एक कोर्ट ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में गिरफ्तार भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की सजा सुनाने की सुनवाई टाल दी है। मामले में अमेरिकी सरकार ने गुप्ता की सजा को टालने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय ने गुप्ता को सजा सुनाने के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की थी।

अनुरोध

अमेरिकी सरकार ने कोर्ट से क्या कहा?

न्यायाधीश विक्टर मैरेरो को 3 अगस्त को लिखे पत्र में अमेरिकी अटॉर्नी जेम्स मैकडोनाल्ड ने कहा कि मामले का पीड़ित (संभवत: पन्नू का जिक्र) सजा की सुनवाई में उपस्थित होना चाहता है और 25 सितंबर को वह देश से बाहर है।

मैकडोनाल्ड ने लिखा, "सरकार कोर्ट से अनुरोध करती है कि पीड़ित की बात रखने के वैधानिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कार्यवाही को थोड़े समय के लिए स्थगित किया जाए। वह 6 या 20 नवंबर को उपलब्ध है।"

कबूल

गुप्ता कबूल कर चुके हैं हत्या की साजिश रचने का आरोप

भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने इस साल 13 फरवरी को पन्नू की हत्या रचने के मामले में 3 आरोपों में अपना जुर्म कबूल कर लिया था।

उसने स्वीकार किया कि उसने हत्या के लिए अमेरिका में एक व्यक्ति को 15,000 डॉलर (14.31 लाख रुपये) का भुगतान किया था। साथ ही, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रची थी।

मामले में विवाद तब हुआ था, जब अमेरिकी अधिकारियों ने गुप्ता को भारत सरकार द्वारा नियुक्त हत्या की साजिश में शामिल बताया था।

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सजा

कितनी होगी गुप्ता को सजा?

गुप्ता को 30 जून, 2023 को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया और एक साल बाद अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। पहले गुप्ता ने हत्या की साजिश में हाथ होने से इनकार किया था।

अमेरिकी कोर्ट गुप्ता को पहले 2 आरोपों में अधिकतम 10 साल और तीसरे आरोप में अधिकतम 20 साल कैद की सजा सुना सकती है।

पन्नू की हत्या की साजिश को अमेरिकी अधिकारियों ने कनाडा में जून, 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भी जोड़ा था।

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