तोशाखाना मामला: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की जेल
क्या है खबर?
पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 साल जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 2021 में इमरान और बुशरा को सऊदी सरकार से मिले सरकारी उपहारों में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। इमरान को पहली बार 9 मई, 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया था। अगस्त 2023 में उन्हें तोशाखाना मामले में दोबारा गिरफ्तार किया था।
सजा
किस धारा के तहत मिली कितनी सजा?
विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया, जहां इमरान फिलहाल सजा काट रहे हैं। इमरान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5(2) (सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आदेश
अदालत ने आदेश में क्या कहा?
अदालत ने अपने आदेश में कहा, "यह अदालत सजा सुनाते समय इमरान की उम्र के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार कर रही है कि बुशरा एक महिला हैं। इन दोनों कारकों को ध्यान में रखते हुए कम सज़ा देने में नरमी बरती गई है।" आदेश में आगे कहा गया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 382-B (जेल की सजा सुनाते समय हिरासत की अवधि पर विचार किया जाएगा) का लाभ दोषियों को भी दिया गया है।
प्रकरण
तोशाखाना-2 मामला क्या है?
तोशाखाना-2 मामला सरकारी उपहारों से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान और बुशरा ने एक महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट को नियमों के विपरीत बेहद कम कीमत पर खरीदा, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। फैसले के बाद इमरान और बुशरा की कानूनी टीम ने संकेत दिए हैं कि वे फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उनके वकीलों का कहना है कि यह फैसला कानून और तथ्यों के खिलाफ है। ऐसे में इसको चुनौती दिया जाना आवश्यक हो गया है।