पाकिस्तान: महिलाओं को हज के लिए पति या माता-पिता की अनुमति लेनी होगी
क्या है खबर?
पाकिस्तान ने भले ही महिलाओं को बिना महरम (पुरुष अभिभावक) हज करने की अनुमति दे दी है, लेकिन हज यात्रा पर जाने से पहले अपनों की इजाजत लेनी होगी।
पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने हाल में 'हज नीति 2025' जारी किया है, जिसमें इस नियम के संबंध में कई जानकारियां दी गई हैं।
नियम के मुताबिक, महिलाओं को हज जाने के लिए अपने माता-पिता या पति की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए उन्होंने हलफनामा देना पड़ेगा।
नियम
नीति में क्या कहा गया है?
नीति में कहा गया कि 2025 में महिलाओं को हज के लिए महरम की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें एक हलफनामा प्रस्तुत कर यह घोषित करना होगा कि उनके माता-पिता या पति ने उन्हें हज जाने की अनुमति दे दी है।
महिलाओं को हलफनामे में बताना होगा कि वे विश्वसनीय महिलाओं के समूह के साथ जा रही हैं और उनकी गरिमा को कोई खतरा नहीं।
बता दें, पाकिस्तान ने 2023 में महिलाओं को बिना महरम हज की अनुमति दी थी।
अनुमति
पाकिस्तान ने 2023 में दी थी बिना महरम हज की अनुमति
पाकिस्तान में इस्लामिक विचारधारा परिषद (CII) ने नवंबर 2023 में पाकिस्तानी महिलाओं को बिना महरम के हज करने की अनुमति दी थी।
धार्मिक मामलों के मंत्रालय के सवाल का जवाब देते हुए परिषद ने कहा था कि जाफरिया, मलिकी और शफी विचारधाराओं में शरिया के प्रावधान के अनुसार, एक महिला को बिना महरम के हज या उमराह करने का वादा किया जाता है, बशर्ते कि वह भरोसेमंद महिलाओं के समूह के साथ यात्रा कर रही हो।
जानकारी
सऊदी अरब ने 2021 में दी थी अनुमति
सऊदी अरब ने 2021 में घोषणा की थी कि दुनिया भर की महिलाएं बिना महरम हज और उमराह पर आ सकती हैं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धार्मिक तीर्थयात्री बनने की अनुमति नहीं है। विकलांग यात्रियों को एक परिचारक साथ लाना होगा।