
नीरव मोदी को नहीं मिली जमानत, गवाह को धमकाने का लगा आरोप
क्या है खबर?
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को जमानत नहीं मिली है। नीरव ने लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत देने की अर्जी लगाई थी।
कोर्ट ने कहा कि यह मानने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि नीरव आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इससे पहले 20 मार्च को भी कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में भारत की तरफ से और सबूत पेश किए गए। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
दलील
क्या रही दोनों पक्षों की दलीलें
वेस्टमिंस्टर कोर्ट में भारत की तरफ से दलील दे रहे टोबी कैडमैन ने कहा कि नीरव भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और उसके भागने का खतरा है।
उन्होंने यह भी कहा कि नीरव ने एक गवाह को फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी।
वहीं नीरव के वकील ने कहा कि वह पिछले साल जनवरी से ब्रिटेन में है। वह ब्रिटेन में रह रहा है और उसने कभी छिपने की कोशिश नहीं की।
जानकारी
नीरव मामले की सुनवाई के लिए लंदन में मौजूद भारतीय एजेंसियां
भारत की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI की टीमें नीरव मामले की सुनवाई के लिए लंदन में मौजूद हैं। दोनों एजेंसियों ने नीरव, उसकी पत्नी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की कॉपी पेश की है।
नीरव का प्रत्यर्पण
प्रत्यर्पण में लग सकता है लंबा समय
लंदन की जेल में बंद नीरव के भारत प्रत्यर्पण में लंबा समय लग सकता है। जानकारों का मानना है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होने में अभी समय लगेगा।
बता दें कि लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने 13 मार्च को नीरव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद 19 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
इससे पहले उसे लंदन की सड़कों पर घूमते देखा गया था। नीरव लंदन में हीरों का कारोबार कर रहा है।
ट्विटर पोस्ट
लंदन की सड़कों पर दिखा था नीरव
Exclusive: Telegraph journalists tracked down Nirav Modi, the billionaire diamond tycoon who is a suspect for the biggest banking fraud in India's historyhttps://t.co/PpsjGeFEsy pic.twitter.com/v3dN5NotzQ
— The Telegraph (@Telegraph) March 8, 2019
सुनवाई
माल्या के प्रत्यर्पण का फैसला सुनाने वाली जज कर रही हैं सुनवाई
नीरव मोदी मामले की सुनवाई चीफ मैजिस्ट्रेट एमा आर्बथनॉट कर रही हैं।
ये वही जज हैं, जिन्होंने शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का फैसला सुनाया था।
उन्होंने पूछा कि नीरव को किस जेल में रखा जाएगा। इस पर कहा गया कि वह उसी जेल में रह सकता है जो माल्या के लिए तैयार की गई थी।
इस पर जज ने कहा कि माल्या के प्रत्यर्पण सुनवाई के दौरान वीडियो से पता चला कि वहां जगह है।
मामला
फर्जी दस्तावेजों के जरिए नीरव ने लिया था कर्ज
बता दें कि हीरा व्यापारी नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे कई बैंकों से कर्ज लिया था। उन्होंने बैकों को कुल 13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया।
पिछले साल मार्च में मामले के खुलासे से पहले ही दोनों देश छोड़कर भाग गए थे।
चोकसी ने एंटीगुआ और बरमूडा की नागरिकता ले ली है और वहां रह रहा है।
इन दोनों और विजय माल्या के भागने पर केंद्र सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरा था।