जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पाउडर से हुआ कैंसर, अब देने होंगे 126 करोड़ रुपये
जॉनसन एंड जॉनसन (J&J) कंपनी को अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में रहने वाले एक व्यक्ति को 1.5 करोड़ डॉलर (करीब 126 करोड़ रुपये) का भुगतान करना होगा। यह फैसला मंगलवार को फेयरफील्ड काउंटी, कनेक्टिकट सुपीरियर कोर्ट की पीठ ने सुनाया। पीठ ने यह भी कहा कि कंपनी को अतिरिक्त दंडात्मक जुर्माना भी देना चाहिए। बता दें कि कंपनी 2020 में अमेरिकी बाजार से अपने पाउडर वापस ले चुकी है।
क्या है मामला?
कनेक्टिकट के रहने वाले इवान प्लॉटकिन ने आरोप लगाया था कि कंपनी के पाउडर का दशकों तक उपयोग करने के परिणामस्वरूप उसे मेसोथेलियोमा नाम का एक दुर्लभ कैंसर हो गया है। उन्होंने पहले इलाज कराया और उसके तुरंत बाद 2021 में कंपनी पर मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि कंपनी के बेबी पाउडर को सूंघने और लगाने से उसे समस्या हुई थी। कंपनी को पहले भी गलत बेबी पाउडर की बिक्री-विपणन के लिए दोषी ठहराया जा चुका है।
कंपनी फैसले के खिलाफ अपील करेगी
J&J कंपनी के मुकदमेबाजी के उपाध्यक्ष एरिक हास ने बयान में कहा कि कंपनी परीक्षण न्यायाधीश के गलत फैसलों के खिलाफ अपील करेगी, जिसने पीठ को मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को सुनने से रोक दिया। हास ने कहा कि ये तथ्य दर्शाते हैं कि यह निर्णय दशकों से चल रहे उन स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकनों से मेल नहीं खाता है, जिनमें पुष्टि की गई है कि टैल्क सुरक्षित है, इसमें एस्बेस्टस नहीं है और यह कैंसर का कारण नहीं बनता है।
कंपनी मुश्किलों से घिरी
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कंपनी लगभग 75,000 करोड़ रुपये के दिवालियापन समझौते के जरिए 62,000 से अधिक लोगों के दावों का समाधान करना चाहती है। उनका कहना है कि उन्हें पाउडर के कारण डिम्बग्रंथि और अन्य स्त्रीरोग संबंधी कैंसर हुआ है।