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इटली की कोर्ट का अजीबोगरीब फैसला, पत्नी-बेटी को गोलियाें से भूनने वाले व्यक्ति को दी राहत
इटली को कोर्ट ने पत्नी-बेटी की हत्या करने वाले को राहत दी (पिक्सल)

इटली की कोर्ट का अजीबोगरीब फैसला, पत्नी-बेटी को गोलियाें से भूनने वाले व्यक्ति को दी राहत

लेखन गजेंद्र
Jan 14, 2025
01:31 pm

क्या है खबर?

इटली की एक कोर्ट ने पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या करने वाले व्यक्ति को राहत देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कोर्ट ने यह कहते हुए आरोपी को आजीवन कारावास सजा से छूट दी है कि उसके अपराध के पीछे 'मानवीय उद्देश्य' थे। मोडेना कोर्ट ऑफ एसेज ने 70 वर्षीय आरोपी सल्वाटोर मोंटेफुस्को को आजीवन कारावास की जगह 30 साल की सजा सुनाई है। मोडेना अभियोक्ता कार्यालय ने आरोपी के लिए आजीवन कारावास मांगा था।

फैसला

कोर्ट ने किस आधार पर दिया फैसला?

कोर्ट ने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और अगर वह समय के साथ पैदा हुए कुटिल पारिवारिक संबंधों से प्रेरित न होता, तो हत्याएं नहीं करता। कोर्ट ने कहा कि दोहरे हत्याकांड के पीछे का मकसद 'प्रतिवादी द्वारा अनुभव की गई गहन असुविधा, अपमान और अत्यधिक हताशा की मनोवैज्ञानिक स्थिति' थी। कोर्ट ने कहा कि क्रोध में, मोंटेफुस्को ने पास रखी एक बंदूक उठाई और अपनी पत्नी और बेटी दोनों को गोली मार दी।

घटना

क्या है पूरा मामला?

आरोपी ने जून 2022 में 47 वर्षीय पत्नी गैब्रिएला ट्रैंडाफिर और 22 वर्षीय बेटी रेनाटा की मशीन गन से गोली मारकर हत्या कर दी। आऱोपी ने अपने छोटे बेटे के सामने हत्याओं को अंजाम दिया था। मोंटेफुस्को ने पहले भी दोनों को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी का दोनों के साथ काफी झगड़ा हुआ था और बेटी ने घर छोड़कर जाने की धमकी दी थी। पीड़ित परिवार की वकील बारबरा इयानुचेली ने फैसले पर आश्चर्य जताया है।