स्विस बैंक में बढ़ रहा भारतीयों का पैसा, एक साल में 50 प्रतिशत हुई बढ़ोतरी
क्या है खबर?
स्विस बैंक में भारतीय कंपनीयों और लोगों द्वारा जमा किया गया पैसा लगातार बढ़ रहा है। साल 2021 के अंत तक यह 50 प्रतिशत बढ़कर करीब 3.83 अरब स्विस फ्रैंक (30,500 करोड़ रुपये) से ज्यादा हो गया है।
बता दें, साल 2020 में स्विस बैंक में भारतीयों के 20,700 करोड़ रुपये जमा थे, वहीं इस साल फिर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है।
स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा गुरुवार को जारी वार्षिक आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है।
गिरावट
2018-19 में देखने को मिली थी गिरावट
भारतीयों द्वारा जमा किए गए पैसों में 2018 और 2019 में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब फिर से इसमे तेजी आई है और यहां जमा रकम पिछले 14 साल में सबसे अधिक हो गई है।
इसके अलावा, भारतीय ग्राहकों के बचत या जमा खातों में जमा रकम दो साल की गिरावट के रुख को उलटते हुए सात साल के उच्च स्तर पर यानी लगभग 4,800 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
सूचना
2018 से हो रहा है सूचनाओं का आदान-प्रदान
बता दें कि स्विस बैंक ने साल 2018 से अपने यहां खाते रखने वाले सभी भारतीय नागरिकों की पूरी वित्तीय जानकारी पहली बार सितंबर 2019 में भारतीय कर अधिकारियों को उपलब्ध कराई थी।
इसके अलावा, स्विट्जरलैंड सक्रिय रूप से उन भारतीयों के खातों का भी ब्योरा साझा कर रहा है, जिन पर गलत वित्तीय कार्यों में शामिल होने का संदेह है।
सूचनाओं का ऐसा आदान-प्रदान अब तक सैकड़ों मामलों में हो चुका है।
लिस्ट
भारत को सबसे ज्यादा पैसा रखने वाले देशों की सूची में मिला 44वां स्थान
स्विस बैंकों की ओर से नागरिकों के आधार पर जारी गई सबसे अधिक पैसा रखने वाले देशों की सूची में ब्रिटेन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है।
इसी तरह शीर्ष 10 में वेस्टइंडीज, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, लक्जमबर्ग, बहामास, नीदरलैंड भी शामिल हैं।
भारत को इस सूची में 44वां, रूस को 15वां और चीन को 24वां स्थान मिला है। सूची में भारत से ऊपर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, स्पेन समेत अन्य कई देश शामिल है।
डाटा
क्या कालाधन है सारा पैसा?
बता दें, स्विस बैंक के जारी इस आकड़ों में कहीं से यह साबित नहीं होता की यह सारा पैसा कालाधन है। यह पैसा स्विस बैंकों की भारतीय ग्राहकों की कुल देनदारियों से जुड़ा है जिसमें व्यक्तियों, बैंकों और उद्यमों से जमा राशि शामिल है।
परिचय
क्या है स्विस बैंक?
स्विटजरलैंड में करीब 400 से अधिक बैंक कार्यरत हैं, सभी बैंक स्विस फेडरल बैंकिंग एक्ट के गोपनीयता कानून के सेक्शन 47 के तहत बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार रखते हैं।
बैंक के मुताबिक, अगर किसी ने स्विटजरलैंड में कोई अपराध नहीं किया तो उसके बारे में बैंक कोई भी जानकारी साझा नहीं करेगा, यहां तक की सरकार के साथ भी नहीं।
हालांकि, अब जिन बैंको के साथ स्विस बैंक का अनुबंधन है ये उसके साथ सारी जानकारी साझा करते हैं।