बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फिर जारी किया शेख हसीना की गिरफ्तारी का वारंट
क्या है खबर?
बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने यह वारंट हसीना के साथ रक्षा सलाहकार तारिक अहमद सिद्दीकी, पूर्व IGP बेनजीर अहमद और 10 अन्य के खिलाफ जबरन गायब करने और न्यायेतर हत्याओं के आरोप में जारी किया।
न्यायाधिकरण ने अधिकारियों को 12 फरवरी से पहले हसीना समेत अन्य को गिरफ्तार कर पेश करने को कहा है।
वारंट
पिछले साल भी जारी किया था वारंट
न्यायाधिकरण ने पिछले साल भी हसीना और 45 अन्य लोगों के खिलाफ छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
इसके बाद हसीना को सत्ता से हटा दिया गया था और वह अपनी बहन के साथ भागकर भारत आ गई थीं। तब से दोनों भारत में हीं हैं।
बांग्लादेश में आंदोलन के दौरान 500 से अधिक लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी।
प्रवास
बांग्लादेश प्रत्यर्पण मामले में भारत ने नहीं दिया कोई जवाब
हसीना अगस्त से भारत में हैं और सरकार की सलाह पर सुरक्षा के लिए स्थान बदलती रहती हैं। उन्होंने आवामी लीग पार्टी के सोशल मीडिया मशीनरी या अपने बेटे सजीब वाजेद के जरिए कई बयान दिए हैं।
विदेश मंत्रालय ने भी हसीना के बांग्लादेश प्रत्यर्पण को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार औपचारिक रूप से राजनयिक नोट का जवाब दे सकती है।
बांग्लादेश में अभी मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है।