
अमेरिका ने 4 देशों से छीना कानूनी संरक्षण, 5.32 लाख लोगों को छोड़ना पड़ेगा देश
क्या है खबर?
अमेरिका ने क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के नागरिकों को दिए गए कानूनी संरक्षण को खत्म करने का ऐलान किया है।
इस फैसले का असर यह होगा कि अमेरिका में रहने वाले इन चारों देशों के करीब 5.32 लाख से अधिक लोगों को करीब एक महीने के अंदर देश छोड़ना पड़ सकता है।
इससे पहले साल 2022 में इन लोगों को वित्तीय सहायता के साथ अमेरिका में रहने और काम करने के लिए 2 साल का परमिट दिया गया था।
घोषणा
DHS ने की घोषणा
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के सचिव एलेजांद्रो मयोरकास ने बताया कि साल 2022 में कानूनी संरक्षण के तहत क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला से अमेरिका आए लोगों को 2 साल की परमिट की अवधि 24 अप्रैल को या संघीय रजिस्टर में नाम आने के एक महीने बाद समाप्त कर दी जाएगी।
ऐसे में अमेरिका में रह रहे इन देशों के 5.32 लाख से अधिक लोगों को संघीय रजिस्टर में नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन बाद देश छोड़ना होगा।
परमिट
बाइडन प्रशासन ने दिया था परमिट
साल 2022 में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने इन चारों देशों के प्रवासियों को वित्तीय सहायता के साथ 2 साल तक अमेरिका में रहने और काम करने की छूट दी थी।
मानवीय पैरोल प्रक्रिया लंबे समय से चल रही एक कानूनी प्रक्रिया, जिसका उपयोग राष्ट्रपतियों ने उन देशों के लोगों को अनुमति देने के लिए किया है जहां युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता है।
ऐसे में ये लोग अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं और अस्थायी रूप से रह सकते हैं।
कारण
ट्रंप प्रशासन ने क्यों खत्म किया कानूनी संरक्षण?
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस प्रक्रिया में व्यापक दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है।
DHS ने कहा कि जिन पैरोलियों के पास अमेरिका में रहने का कोई कानूनी आधार नहीं है, उन्हें पैरोल अवधि समाप्त होने से पहले देश छोड़ना होगा।
विभाग ने दोहराया कि पैरोल स्वाभाविक रूप से अस्थायी है और यह किसी भी आव्रजन स्थिति प्राप्त करने का अंतर्निहित आधार नहीं है। हालांकि, इस फैसले को कानूनी चुनौती दी जा सकती है।