मध्य प्रदेश: इस शहर में कुत्ता पालने पर देना पड़ेगा टैक्स, जानिए क्यों लिया गया फैसला
क्या है खबर?
अगर आप मध्य प्रदेश के सागर शहर के रहने वाले हैं और कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो अब से यह आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि शहर में कुत्ता पालने वालों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं।
नियम बनने के बाद शहर में इसी साल अप्रैल से कुत्ता पालने पर टैक्स देना अनिवार्य हो सकता है।
यह राज्य का पहला ऐसा शहर होगा, जहां पालतू कुत्तों पर भी टैक्स देना होगा।
मामला
इन वजहों से बनाया जा रहा है कुत्तों पर टैक्स लगने का नियम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सागर नगर निगम के 40 पार्षदों ने रविवार को सर्वसम्मति से कुत्ते के मालिकों से टैक्स लेने का फैसला लिया। इस नियम पर कानून बनने के बाद इसे अप्रैल से लागू किया जाएगा।
इस नियम को लागू करने के पीछे के कारण पर नगर निगम का कहना है कि इससे नागरिकों की सुरक्षा और स्वच्छता बढ़ जाएगी क्योंकि शहर में कुत्तों का खतरा और उनके द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी बढ़ गई है।
बयान
पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण कराना होगा अनिवार्य
इस नियम के बारे में बात करते हुए नगर निगम के आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया, "कई जगहों से पालतू कुत्तों द्वारा काटने, आतंक मचाने, गंदगी करने और कुत्ते को घुमाने सार्वजनिक पार्क ले जाने की बात सामने आई है। इसकी वजह से अन्य लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।"
उन्होंने कहा कि पार्षदों की बैठक में यह तय हुआ है कि कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण कराया जाएगा और फिर उनके मालिकों से टैक्स लिया जाएगा।
प्रतिक्रिया
नए नियम से नाखुश हैं पशु प्रेमी
नगर निगम द्वारा बनाए गए इस नियम पर पशु प्रेमियों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन कुत्तों के लिए विशेष सुविधाएं बनाने के लिए पैसे का उपयोग करता है तो उन्हें टैक्स देने में कोई आपत्ति नहीं है।
वहीं कुछ लोगों का कहा, "नगर निगम को टैक्स की बजाय कुत्तों के लिए अलग से पार्क वगैरह बनवाना चाहिए, जहां वह घूम सकें और खुद को राहत दे सकें। ये फैसला अनुचित है।"
कुत्ते पर टैक्स
न्यूजबाइट्स प्लस
यह नियम मध्य प्रदेश के इस शहर में भले ही पहली बार लागू होने जा रहा हो, लेकिन भारत में यह नियम कई जगहों पर पहले से ही लागू है।
पिछले साल अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और गाजियाबाद में यह नियम लागू किया गया था।
यहां सभी कुत्ते के मालिकों से सालाना 690 रुपये टैक्स वसूला जाता है और कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का नियम भी बना है।