भारतीय को 115 रुपये के दो आम चुराना पड़ा महँगा, लगा 96 हज़ार रुपये का जुर्माना
क्या है खबर?
समाज में संतुलन बना रहे, इस वजह से दुनिया के हर देश में नियम-कानून बनाए गए हैं। जो लोग इन नियमों का उलंघन करते हैं, कानून उन्हें कड़ी सज़ा देता है।
आपने भी बचपन में बगीचे से आम चुराए होंगे, लेकिन उसके लिए आपको सज़ा शायद ही मिली होगी।
लेकिन हाल ही में दुबई में एक व्यक्ति को दो आम चुराना काफ़ी महँगा पड़ गया। इसके लिए व्यक्ति को तीन महीने की जेल और 96 हज़ार का जुर्माना लगाया गया।
सज़ा
एयरपोर्ट पर काम करता था भारतीय कर्मचारी
जानकारी के अनुसार, दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक भारतीय कर्मचारी ने दो साल पहले दो आम चुराए थे, जो उसे अब काफ़ी भारी पड़ा।
कोर्ट ने सोमवार को कर्मचारी को दोषी मानते हुए तीन महीने की जेल की सज़ा और 5,000 दिरहम (लगभग 96 हज़ार रुपये) का जुर्माना लगाया। इसके अलावा कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया गया।
कोर्ट ने कर्मचारी को इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने के लिए 15 दिन का वक़्त दिया है।
मामला
दो साल पहले की है घटना
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना साल 2017 की है।
कर्मचारी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर तैनात था। दुबई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, "कर्मचारी ने बताया कि उसकी ड्यूटी 3 नंबर टर्मिनल पर लगी थी। वह भारत के यात्रियों के लगेज को कन्वेयर बेल्ट पर लोड कर रहा था।"
कर्मचारी ने आगे बताया, "इस दौरान उसे प्यास लगी और वह पानी का बैग खोजने लगा।"
जानकारी
पुलिस ने 2018 में बुलाया पूछताछ के लिए और कर लिया गिरफ़्तार
कर्मचारी ने कहा, "उसे पानी की जगह फलों के बॉक्स में आम दिखाई दिए। इसके बाद उसने दो आम उठा लिए। इस मामले के एक साल बाद अप्रैल 2018 में पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया और बाद में गिरफ़्तार कर लिया।"
घटना
CCTV में क़ैद हो गई थी घटना
कर्मचारी ने बताया कि पुलिस ने उसके घर की तलाशी भी ली, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला।
बता दें कि जब कर्मचारी एयरपोर्ट पर आम चुरा रहा था, तो यह घटना CCTV कैमरे में क़ैद हो गई थी।
एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने CCTV रिकॉर्डिंग में पाया कि कर्मचारी ने भारत जाने वाले यात्रियों के बैग खोले थे।
इसके बाद कर्मचारी ने पुलिस पूछताछ में यह माना था कि उसने बैग खोले थे, लेकिन उसने चोरी नहीं की थी।