मुंबई: BMC ने शुरू की 'फूड ऑन व्हील' नीति, 7 जिलों में मिलेंगे 50 फूड ट्रक
मुंबई का बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) जल्द ही 'फूड ऑन व्हील' नीति लागू करने वाला है। इसके पहले चरण में BMC की योजना 50 फूड ट्रकों को अनुमति देने की है, जो लोगों को स्वच्छ और अच्छा भोजन प्रदान करेंगे। फूड ट्रक में खाद्य पदार्थों को तैयार करने के बाद ग्राहकों को बेचा जाता है और हाल ही में मुंबई में इसे चालू किया जा रहा है। आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं।
शहर के 6 जोन में होंगे 7 फूड ट्रक
नीति के मुताबिक, BMC शहर के 6 जोन में 7 फूड ट्रक और जोन नंबर दो में 8 फूड ट्रक की अनुमति देगा। इसमें हाजी अली से धारावी और लालबाग-परेल से सायन तक का हिस्सा शामिल है। एक अधिकारी ने कहा, "इस जोन में ज्यादात्तर ऑफिस और शॉपिंग प्वाइंट हैं। इन फूड ट्रक्स को हाइजीन और सेफ्टी के तय मानकों का पालन करना होगा। BMC फूड ट्रक मालिकों को स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित भी करेगी।"
एक साल पहले शुरू होने वाली थी यह नीति
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक साल पहले इस नीति को लाया गया था, लेकिन तब इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब इस नीति को गति दी जा रही है। मुंबई में कई बिजनेस सेंटर और टूरिस्ट स्पॉट हैं और वहां के लोगों को खुले में बिकने वाला खाना खरीदकर खाना पड़ता है। इससे उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह नीति कारगर साबित होगी और जरूरतमंदों को रोजगार भी मिल सकेगा।
साफ-सफाई के साथ सुरक्षा का रखा जाएगा पूरा ध्यान
BMC अधिकारियों के मुताबिक, ये फूड ट्रक जिस स्थान पर लगे हैं, वहां वेंडर्स के लिए फायर सेफ्टी, साफ-सफाई और ड्रेस कोड होगा। फूड ट्रक के मालिकों को स्वस्थ, संतुलित भोजन परोसने के लिए ठीक से प्रशिक्षित किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि फूड ट्रक के पास भीड़ न हो। इस फूड ट्रक के लिए लाइसेंस फीस के साथ ही डिपॉजिट राशि भी जमा करनी होगी।
इस तरह से वितरित किए जाएंगे फूड ट्रक
अधिकारियों ने कहा, "BMC खाद्य ट्रकों के लिए जगह बांटने के लिए एक जोन-स्तरीय समिति नियुक्त करेगी। प्रत्येक जोन के उप नगर आयुक्त समिति का नेतृत्व करेंगे और पुलिस, नागरिक स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन दल के प्रतिनिधि समिति का हिस्सा होंगे।" उन्होंने आगे कहा, "हम इन ट्रकों को पार्कों, पिकनिक स्थलों और बिजनेस सेंटर के पास खड़ा रखेंगे। प्रत्येक जोन में 50 प्रतिशत ट्रक महिलाओं, पंजीकृत बेरोजगार युवा संगठनों और विकलांग लोगों के लिए आरक्षित होंगे।"