
यश दयाल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, यौन उत्पीड़न मामले में लगाई गिरफ्तारी पर रोक
क्या है खबर?
भारतीय तेज गेंदबाज यश दयाल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से यौन उत्पीड़न के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि एक युवती ने 28 जून को मुख्यमंत्री के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर दयाल पर 5 साल तक धोखा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। उसके बाद 6 जुलाई को दयाल के खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में मामला दर्ज किया गया था।
राहत
हाई कोर्ट ने क्या कहकर लगाई गिरफ्तारी पर रोक
दयाल ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। इस पर जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की पीठ ने गिरफ्तारी पर रोक दी। कोर्ट ने युवती से कहा, "आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए मूर्ख बनाया जा सकता था, लेकिन 5 साल। आप 5 साल के लिए रिश्ते में प्रवेश कर रहे हैं। किसी को 5 साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है।"
प्रकरण
युवती ने क्या लगाए थे आरोप?
युवती ने एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) पर दर्ज कराई शिकायत में कहा था कि वह 5 सालों से दयाल के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने शादी का झांसा देकर उसका भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया। उसका आरोप था कि दयाल ने उसके साथ पति की तरह व्यवहार किया था, जिससे वह उस पर भरोसा करने लग गई, लेकिन उसने धोखा दे दिया। इसके बाद जब उसने विरोध किया तो दयाल ने उसके साथ मारपीट भी की थी।
जानकारी
दयाल के खिलाफ किस धारा में दर्ज किया गया था मामला
युवती की शिकायत पर इंदिरापुरम पुलिस ने दयाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत FIR दर्ज की थी। यह विशेष रूप से धोखे से प्राप्त यौन उत्पीड़न से संबंधित है। हाई कोर्ट की रोग अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।