शिखर धवन को कोर्ट से बड़ी राहत, पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जीं लौटाएगी 5.72 करोड़ रुपये
क्या है खबर?
पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली की पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, 24 फरवरी को कोर्ट ने उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को लगभग 5.72 करोड़ रुपये धवन को वापस करने का आदेश दिया। ऐसे में भारतीय क्रिकेटर और उनकी पूर्व पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा परिवारिक विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
विवाद
क्या है ये मामला?
शिखर और आयशा की शादी 2012 में हुई थी और लगभग एक दशक बाद 2021 में दोनों के बीच तलाक हो गया था। आयशा ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने 'प्रॉपर्टी सेटलमेंट' के नाम पर शिखर की 2 प्रॉपर्टी बेचने से मिले पैसे को आयशा को देने का आदेश दिया था। शिखर का कहना था कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी कमाई से खरीदी थीं, लेकिन आयशा ने दबाव डालकर उन्हें अपने नाम करवाया था।
फैसला
शिखर धवन के पक्ष में आया कोर्ट का फैसला
दिल्ली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने फैसला दिया कि ऑस्ट्रेलिया का 'प्रॉपर्टी सेटलमेंट' का नियम हिंदू मैरिज एक्ट से अलग है। भारत में तलाक के बाद संपत्ति के बंटवारा करने का अलग तरीका होता है और इसलिए ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट का वो आदेश भारत में मान्य नहीं है। शिखर को आयशा को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ-साथ दिल्ली कोर्ट ने आयशा को ये रकम 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ वापस करने को कहा।