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    दुती की बड़ी बहन ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- दुती को उनकी पार्टनर ने किया ब्लैकमेल

    दुती की बड़ी बहन ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- दुती को उनकी पार्टनर ने किया ब्लैकमेल

    लेखन Neeraj Pandey
    May 20, 2019
    03:55 pm

    क्या है खबर?

    भारतीय महिला धावक दुती चंद ने बीते रविवार को खुलासा किया था कि वह समलैंगिक रिश्ते में हैं और अपने शहर की ही एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं।

    दुती की बड़ी बहन सरस्वती चंद ने अब इस मामले में काफी बड़ा खुलासा किया है। सरस्वती का कहना है कि दुती को उनकी पार्टनर और उसके घरवालों ने ब्लैकमेल किया था।

    जानें, क्या है पूरी खबर।

    आरोप

    दुती की धन-दौलत के लिए किया ब्लैकमेल- सरस्वती

    दुती की बड़ी बहन का कहना है कि उनकी धन-दौलत की वजह से उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उन पर शादी का भी दबाव बनाया गया।

    सरस्वती ने आगे कहा, "दुख के साथ कह रही हूं कि यह निर्णय दुती ने खुद से नहीं लिया है। उन पर उस लड़की और उसके परिवारवालों द्वारा शादी के लिए ब्लैकमेल और दबाव डाला गया। दुती की जिंदगी और उनकी प्रॉपर्टी खतरे में है।"

    जानकारी

    दुती को जाल में फंसाकर उनका ध्यान खेल से भटकाने की साजिश- सरस्वती

    सरस्वती ने आगे कहा, "इस तरह के विवादों में फंसाकर दुती का ध्यान 2020 ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप से भटकाया जा रहा है। उन्हें एक जाल में फंसाया गया है। लोग उनका खेल खराब होते देखना चाहते हैं।"

    खुलासा

    बीते रविवार को दुती ने किया था खुलासा

    इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, दुती ने कहा, "मुझे मेरी हमसफर मिल गई है। मेरा मानना है कि हर किसी को यह आजादी होनी चाहिए कि वह अपनी पसंद से तय करे सके कि उसे किसके साथ रहना है। मैंने हमेशा समलैंगिक लोगों के अधिकारों का समर्थन किया है। यह निजी पसंद होती है।"

    उन्होंने कहा, "अभी मेरा ध्यान वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक पर है, लेकिन भविष्य में मैं उसके साथ सैटल होना चाहूंगी।"

    नियम

    भारत में क्या है समलैंगिकों को लेकर नियम

    भारत में समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता मिली है, लेकिन समलैंगिक शादी अभी भी गैरकानूनी है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर, 2018 को ऐतिहासिक फैसला में समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा 377 को रद्द करते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।

    पांच सदस्यीय बेंच ने एकमत से अपने फैसले में कहा था कि समलैंगिक समुदाय को भी बराबर अधिकार है।

    अंतरंगता और निजता निजी पसंद है। इसमें राज्य का दखल नहीं होना चाहिए।

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