दिल्ली हाई कोर्ट: विनेश फोगाट-बजरंग पूनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल में छूट की अनुमति
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से दी गई छूट में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए फोगट-पूनिया को सीधे प्रवेश की अनुमति के खिलाफ अंडर -20 विश्व चैंपियन अमित पंघाल और अंडर -23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका खारिज कर दी। दोनों को भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की तदर्थ समिति द्वारा एशियाई खेलों के लिए सीधे प्रवेश दिया गया।
अन्य पहलवानों का होगा ट्रायल
अन्य पहलवानों को ट्रायल के माध्यम से टीम में अपना स्थान मिलेगा। पंघाल और कलकल ने छूट को चुनौती देते हुए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग की थी। वकील हृषिकेश बरुआ और अक्षय कुमार द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं की 53 किग्रा के संबंध में IOA तदर्थ समिति द्वारा जारी निर्देश को रद्द कर दिया जाए और फोगट और पूनिया को दी गई छूट को रद्द कर दिया जाए।