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    दिल्ली होई कोर्ट का बैटरी कंपनी को आदेश- शिखर धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल न करें
    दिल्ली हाई कोर्ट ने शिखर धवन के पक्ष में दिया आदेश

    दिल्ली होई कोर्ट का बैटरी कंपनी को आदेश- शिखर धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल न करें

    लेखन भारत शर्मा
    Jan 17, 2025
    05:50 pm

    क्या है खबर?

    पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बैटरी कंपनी को मामले की सुनवाई पूरी होने तक प्रचार में धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल न करने का आदेश दिया है।

    दरअसल, धवन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कंपनी को उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने पहली सुनवाई में यह आदेश दिया है।

    आइए पूरा मामला जानते हैं।

    प्रकरण

    क्या है पूरा मामला?

    इंडिया टुडे के अनुसार, धवन ने डीबी डिक्सन बैटरी कंपनी के साथ प्रचार का अनुबंध किया था, जिसमें कंपनी अपने उत्पादों में धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल करती है।

    गत दिनों धवन ने याचिका दायर कर कहा था कि उनके और कंपनी के बीच करार नवंबर 2024 में करार खत्म हो गया था और आंशिक भुगतान अभी भी लंबित है। इसके बावजूद कंपनी उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके विज्ञापन जारी रखे हुए हैं।

    सुनवाई

    कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगाई

    इस मामले में हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कंपनी को मामले की सुनवाई पूरी होने तक अपने उत्पादों पर धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल रोकने के आदेश दिए हैं।

    कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी निर्धारित की है। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया है।

    ऐसे में इस आदेश को धवन के लिए राहत वाला माना जा रहा है।

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