दिल्ली हाई कोर्ट ने ANI के OpenAI पर कॉपीराइट नियम उल्लंघन के आरोपों को नकारा
दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह एक अंतरिम अर्जी पर सुनवाई करते हुए पहली नजर में यह माना कि OpenAI ने अपने ChatGPT को प्रशिक्षित करने के लिए ANI के न्यूज कंटेंट का जो इस्तेमाल किया है, वह भारतीय कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन नहीं करता।
न्यूज एजेंसी ने 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी और इस पर पाबंदी लगाने को कहा था। उसका आरोप था कि उनका कंटेंट बिना इजाजत इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह 'फेयर डीलिंग' की छूट के दायरे में आता है और इसे कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
ChatGPT को ब्लॉक करने से किया इनकार
न्यायाधीश अमित बंसल ने स्पष्ट किया कि भारत में ANI के कंटेंट का इस्तेमाल होना ही इस मामले के लिए पर्याप्त है, भले ही OpenAI के सर्वर विदेश में हों। कोर्ट ने ChatGPT को ब्लॉक करने से भी इनकार कर दिया।
अदालत का कहना था कि इसे ब्लॉक करने से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में हो रही प्रगति धीमी पड़ सकती है और इसका असर आम यूजर्स पर भी पड़ेगा।
यह फैसला देश में AI और कॉपीराइट के मामलों में एक नया पैमाना तय करेगा। इसका असर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में चल रहे इसी तरह के मुकदमों पर भी पड़ सकता है, जहां AI और कॉपीराइट को लेकर नियम अधिक सख्त किए जा रहे हैं।