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सोशल मीडिया कंपनियों को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा हानिकारक कंटेंट, सरकार का आदेश
सोशल मीडिया कंपनियां 3 घंटे के भीतर हटाएं हानिकारक कंटेंट (तस्वीर: अनस्प्लैश)

सोशल मीडिया कंपनियों को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा हानिकारक कंटेंट, सरकार का आदेश

Feb 10, 2026
05:31 pm

क्या है खबर?

फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भ्रामक खबरें और हानिकारक कंटेंट तेजी से फैलता है। अब केंद्र सरकार इन पर लगाम कसने की योजना बना रही है। इसके लिए नए IT कानून के नियम अधिसूचित किए गए हैं। नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को किसी भी हानिकारक, भड़काऊ या गलत जानकारी वाले कंटेंट को शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

बदलाव

नए नियमों में क्या होगा बदलाव?

सरकार का कहना है कि नए नियम यूजर्स की सुरक्षा और ऑनलाइन माहौल को बेहतर बनाने के लिए लाए गए हैं। खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और समाज की शांति से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई जरूरी मानी गई है। तय समय में कंटेंट न हटाने पर प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इन नियमों से सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी और गलत सूचना फैलने पर तुरंत रोक लगाने में मदद मिलेगी।

अन्य

ट्रैकिंग, जवाबदेही और सख्त सजा

नए नियमों के तहत AI से बने कंटेंट में डिजिटल पहचान यानी मेटाडाटा रखना जरूरी होगा। इससे यह पता चल सकेगा कि कंटेंट किस टूल से बनाया गया है। नियमों का पालन न करने पर सोशल मीडिया कंपनियों की सेफ हार्बर सुरक्षा खत्म हो सकती है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और अकाउंट ब्लॉक करने जैसे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह नियम ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी हैं।

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