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कनाडा में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध
कनाडा में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध

कनाडा में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध

Jun 11, 2026
08:56 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों के बाद अब कनाडा भी किशोरों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। कनाडा सरकार ने सेफ सोशल मीडिया एक्ट नाम का नया कानून पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत 16 साल से कम उम्र के किशोर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन खतरों, हानिकारक कंटेंट और डिजिटल जोखिमों से सुरक्षा देने के लिए उठाया गया है।

बदलाव

सोशल मीडिया कंपनियों को करने होंगे नए बदलाव

प्रस्तावित कानून के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने होंगे। उन्हें डीपफेक, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और अन्य नुकसानदायक कंटेंट को हटाने के लिए प्रभावी व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा, हानिकारक पोस्ट की शिकायत करने के आसान विकल्प और यूजर्स को ब्लॉक करने के बेहतर टूल भी उपलब्ध कराने होंगे। सरकार का मानना है कि इससे किशोरों के लिए इंटरनेट का माहौल अधिक सुरक्षित बनेगा।

नियम

AI प्लेटफॉर्म पर भी लागू होंगे सुरक्षा नियम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट सेवाओं पर उम्र की सीमा लागू नहीं होगी, लेकिन उनके लिए भी कई नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। कानून के तहत AI कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके चैटबॉट नुकसानदायक या भ्रामक कंटेंट साझा न करें। साथ ही, जोखिम वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय भी लागू करने होंगे। सरकार का कहना है कि इससे AI तकनीक का जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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निगरानी

नया आयोग करेगा नियमों की निगरानी

कनाडा सरकार एक डिजिटल सेफ्टी कमीशन बनाने की तैयारी भी कर रही है, जो इन नियमों के पालन की निगरानी करेगा। यह आयोग तय करेगा कि सोशल मीडिया और AI प्लेटफॉर्म बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं या नहीं। जरूरत पड़ने पर कुछ कंपनियों को विशेष छूट भी दी जा सकती है। अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने और नए कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगी।

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