सुप्रीम कोर्ट में मेटा-व्हाट्सऐप गोपनीयता नीति मामले सुनवाई स्थगित, जानिए फिर कब होगी
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को मेटा और व्हाट्सऐप की याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी है। इनमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें गोपनीयता नीति को लेकर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की पीठ को बताया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल अस्वस्थ हैं, इसलिए सुनवाई स्थगित की जानी चाहिए। अब वह अंतरिम आदेश पारित करने की याचिकाओं पर 23 फरवरी को सुनवाई करेगी।
सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी
3 फरवरी को बेंच ने मेटा और उसके स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म व्हाट्सऐप के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां करते हुए कहा कि वे डाटा साझाकरण के नाम पर लोगों के निजता के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। साथ ही यह आरोप लगाया कि वे बाजार में एकाधिकार बना रहे हैं और ग्राहकों की निजी जानकारी की चोरी कर रहे हैं। पीठ ने कहा, "हम इस देश के किसी भी नागरिक के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे।"
जुर्माना
NCLAT ने भी CCI के आदेश को रखा बरकरार
पिछले साल 4 नवंबर को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने CCI के उस आदेश के एक सेक्शन रद्द कर दिया। इसमें व्हाट्सऐप को 5 साल तक विज्ञापन उद्देश्यों के लिए मेटा के साथ डाटा शेयर करने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन 213 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा। बाद में NCLAT ने स्पष्ट किया कि गोपनीयता और सहमति सुरक्षा उपायों से संबंधित व्हाट्सऐप मामले में उसका आदेश यूजर डाटा संग्रह और साझाकरण पर भी लागू होता है।