ऑनलाइन ठगी होने पर साइबर अपराध पोर्टल पर ऐसे कर सकते हैं शिकायत
साइबर अपराध के मामले देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जालसाज बड़ी संख्या में लोगों को पार्ट-टाइम नौकरी और यूट्यूब वीडियो लाइक करके पैसा कमाने का झांसा देकर उनके साथ ठगी कर रहे हैं। इन अपराधों का पीड़ितों पर गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों की शिकायत जरूरी होती है। कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन जा सकता है या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जा सकता है।
साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर कैसे करें शिकायत?
साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करने के लिए पोर्टल के वेबपेज cybercrime.gov.in पर जाएं। होम पेज पर 'शिकायत दर्ज करें' पर क्लिक करें और अगले पेज पर नियम और शर्तें पढ़ें और स्वीकार करें। अब 'रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम' बटन पर क्लिक करें। 'सिटिजन लॉगिन' विकल्प चुनें और नाम, ईमेल और फोन नंबर सहित अपना विवरण दर्ज करें। अब उस साइबर अपराध के बारे में विवरण दें, जिसकी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
शिकायत करते समय इन बातों का रखें ध्यान
ऑनलाइन लेनदेन, लॉटरी घोटाले, ATM लेनदेन, फर्जी कॉल या इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते समय आपको धोखाधड़ी वाले लेनदेन का प्रमाण अटैच करना होगा। बैंक विवरण, पता और ID प्रमाण जैसे सहायक साक्ष्य और आपको प्राप्त कोई भी संदिग्ध संदेश या ईमेल भी शामिल किया जाना चाहिए। बता दें, साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया यह पोर्टल 24 घंटे काम करता है। सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर (1930) भी उपलब्ध है।